ITR Filing 2026: ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR-2 और एक्सेल यूटिलिटी लाइव, टैक्सपेयर्स कर सकते हैं फाइलिंग

Income Tax: इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-2 फाइलिंग शुरू हो चुकी है। इनकम टैक्स विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन और एक्सेल दोनों सुविधाएं चालू कर दी हैं

अपडेटेड May 27, 2026 पर 12:35 PM
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इनकम टैक्स विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन और एक्सेल दोनों सुविधाएं चालू कर दी हैं।

Income Tax: इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-2 फाइलिंग शुरू हो चुकी है। इनकम टैक्स विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन और एक्सेल दोनों सुविधाएं चालू कर दी हैं। यानी नौकरीपेशा लोग, पेंशनर्स, स्टूडेंट्स और दूसरे टैक्सपेयर्स अब घर बैठे अपना ITR भर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने के लिए लोग ऑनलाइन पोर्टल या ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 रखी गई है। ऐसे में टैक्सपेयर्स आखिरी समय तक इंतजार करने के बजाय समय रहते रिटर्न फाइल कर लें।

अगर आपकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है, तो ITR भरना जरूरी नहीं है। लेकिन नए टैक्स सिस्टम में 12.75 लाख रुपये तक की सैलरी पर भले ही टैक्स न देना पड़े, फिर भी ITR फाइल करना जरूरी रहेगा।

ITR-2 Filing शुरू - कौन भर सकता है ये फॉर्म??


ITR-2 उन लोगों के लिए होता है जिनकी कमाई सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं है। अगर आपकी इनकम सैलरी या पेंशन के अलावा किराए, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी बेचने या दूसरे निवेश से भी होती है, तो आपको ITR-2 भरना पड़ सकता है।

इसके अलावा जिन लोगों की कुल आय 50 लाख रुपये से ज्यादा है, NRI हैं या RNOR कैटेगरी में आते हैं, वे ITR-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में डायरेक्टर है या उसके पास अनलिस्टेड शेयर हैं, तो उसे भी ITR-2 भरना जरूरी होगा, चाहे उसकी इनकम कम ही क्यों न हो।

लॉटरी, रेस या दूसरे कानूनी गेम्स से हुई कमाई और 5,000 रुपये से ज्यादा की एग्रीकल्चर इनकम भी इसी फॉर्म में दिखाई जाती है।

 

ITR भरते समय लोग सबसे ज्यादा कौन-सी गलतियां करते हैं?

टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक ITR-2 भरते समय लोग अक्सर कैपिटल गेन और फॉरेन एसेट्स की जानकारी में गलती कर देते हैं।

कई लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सही तरीके से नहीं भरते। वहीं शेयर बेचने से हुई कमाई की पूरी जानकारी भी कई बार छूट जाती है।

अगर किसी के विदेश में बैंक अकाउंट, संपत्ति या निवेश हैं, तो उनकी जानकारी देना जरूरी होता है। लेकिन कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बाद में नोटिस आने का खतरा बढ़ सकता है।

Form 26AS और AIS से जरूर मिलाएं जानकारी

ITR भरने से पहले अपनी इनकम और टैक्स डिटेल्स को Form 26AS और AIS से जरूर चेक करें। अगर आपके ITR और इन रिकॉर्ड्स में फर्क हुआ, तो इनकम टैक्स विभाग सवाल पूछ सकता है। बैंक ब्याज, शेयरों से कमाई या दूसरी आय छूटना बाद में परेशानी बन सकता है।

नौकरी बदली है तो ये अपडेट करना न भूलें

अगर आपने साल के दौरान नौकरी बदली है या दूसरे शहर में शिफ्ट हुए हैं, तो नया पता और Employer डिटेल अपडेट जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको शेयर बाजार या किसी निवेश में नुकसान हुआ है और आप उसका फायदा आगे लेना चाहते हैं, तो सही समय पर ITR फाइल करना बेहद जरूरी है।

जल्दबाजी में नहीं, ध्यान से भरें ITR

ITR-2 थोड़ा जटिल जरूर माना जाता है, लेकिन सही जानकारी और दस्तावेजों के साथ इसे आसानी से भरा जा सकता है। छोटी गलती भी बाद में टैक्स नोटिस की वजह बन सकती है, इसलिए रिटर्न भरते समय हर जानकारी ध्यान से जरूर चेक करें।

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