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ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कौन आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता है?

ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अलग-अलग तरह के टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित है। सही फॉर्म में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। गलत फॉर्म के इस्तेमाल से रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 20, 2024 पर 1:12 PM
ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कौन आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता है?
कई टैक्सपेयर्स फॉर्म-1 और फॉर्म-2 के बीच कनफ्यूज हो जाते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने में गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइल कर देना फायदेमंद है। इसके लिए आपको कुछ डॉक्युमेंट्स जुटाना होगा। इनमें फॉर्म-16, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) और फॉर्म 26एएस शामिल हैं। इसके बाद सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना होगा। कई टैक्सपेयर्स फॉर्म-1 और फॉर्म-2 के बीच कनफ्यूज हो जाते हैं। आइए जानते हैं कौन आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आईटीआर-1 को सहज भी कहा जाता है।

इनकम 50 लाख से ज्यादा तो आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं

अगर किसी टैक्सपेयर की कुल इनकम फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो वह आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसी तरह रेजिडेंट नॉन-ऑर्डिनरिली रेजिडेंट (RNOR) और NRI इस फॉर्म का इस्तेमाल रिटर्न फाइल करने के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की एग्रीकल्चर से इनकम 500 रुपये से ज्यादा है तो वह आईटीआर-1 का इस्तेमाल रिटर्न फाइल करने के लिए नहीं कर सकता। लॉटरी, घोड़ों की रेस आदि से इनकम हुई है तो रिटर्न भरने के लिए आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

कैपिटल गेंस होने पर आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं

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