Get App

NPS में Tier-1 और Tier-2 अकाउंट, शुरुआती निवेशकों के लिए सही चुनाव कैसे करें?

NPS में Tier-1 अकाउंट टैक्स छूट और रिटायरमेंट फंड के लिए सबसे उपयुक्त है। Tier-2 अकाउंट लचीलापन देता है लेकिन इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता।

Edited By: Shradha Tulsyanअपडेटेड Nov 29, 2025 पर 11:07 PM
NPS में Tier-1 और Tier-2 अकाउंट, शुरुआती निवेशकों के लिए सही चुनाव कैसे करें?

रिटायरमेंट प्लानिंग आज हर नौकरीपेशा और निवेशक के लिए सबसे अहम विषय बन चुका है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को शुरू किया था। यह स्कीम न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि इसमें निवेश करने पर टैक्स छूट भी मिलती है। लेकिन अक्सर नए निवेशक इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि उन्हें Tier-1 अकाउंट चुनना चाहिए या Tier-2 अकाउंट।

Tier-1 अकाउंट – रिटायरमेंट के लिए अनिवार्य

- यह NPS का मुख्य अकाउंट है और इसमें निवेश करना रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए जरूरी है।

- इसमें निवेश पर धारा 80C और 80CCD(1B) के तहत टैक्स छूट मिलती है।

- पैसे निकालने पर कई प्रतिबंध हैं। मैच्योरिटी पर निवेशक को फंड का एक हिस्सा एन्युटी में बदलना होता है, जिससे हर महीने पेंशन मिलती है।

- यह अकाउंट लंबे समय तक स्थिर और सुरक्षित फंड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें