ITR Filing 2026: रिटर्न भरने की जल्दबाजी न करें! जानिए क्यों 15 जून तक इंतजार करना हो सकता है फायदेमंद

Income Tax: इनकम टैक्स विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR फाइल करने की ऑनलाइन और एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है। यानी अब टैक्सपेयर्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं

अपडेटेड Jun 03, 2026 पर 1:07 PM
Income Tax: इनकम टैक्स विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR फाइल करने की ऑनलाइन और एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है।

Income Tax: इनकम टैक्स विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR फाइल करने की ऑनलाइन और एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है। यानी अब टैक्सपेयर्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नौकरीपेशा हैं, पेंशनर हैं या आपकी इनकम के कई सोर्स हैं, तो ITR भरने से पहले कम से कम 15 जून तक इंतजार कर लेना बेहतर होगा। इससे रिटर्न में गलती और बाद में नोटिस आने का जोखिम कम हो सकता है।

15 जून तक इंतजार करने की सलाह क्यों?

हर साल बैंक, कंपनियां और अन्य वित्तीय संस्थान 31 मई तक अपनी सालाना वित्तीय जानकारी (SFT) इनकम टैक्स विभाग को भेजते हैं। इसी जानकारी के आधार पर इनकम टैक्स विभाग आपके Annual Information Statement (AIS) को अपडेट करता है।


वहीं, ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को Form 16 भी 15 जून तक जारी करती हैं। Form 16 और AIS में आपकी इनकम, TDS और अन्य वित्तीय लेनदेन की जानकारी होती है। ऐसे में 15 जून तक इंतजार करने से आपके पास सही और पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाती है।

कौन लोग अभी ITR फाइल कर सकते हैं?

जिन लोगों की इनकम सीमित और स्पष्ट है, वे चाहें तो अभी ITR फाइल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी रिटायर्ड व्यक्ति की इनकम केवल पेंशन और एफडी के ब्याज से आती है, तो वह बिना ज्यादा परेशानी के रिटर्न भर सकता है। इसी तरह अगर किसी नौकरीपेशा व्यक्ति को लोन लेने के लिए तुरंत ITR-V की जरूरत है, तो वह भी मई या जून की शुरुआत में रिटर्न दाखिल कर सकता है।

किन लोगों को इंतजार करना चाहिए?

अगर आपकी इनकम कई सोर्स से आती है, जैसे एफडी ब्याज, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, संपत्ति की सेल, किराया या अन्य निवेश, तो जल्दबाजी में रिटर्न दाखिल करना सही नहीं होगा।

AIS और Taxpayer Information Summary (TIS) अपडेट होने के बाद आपकी सभी वित्तीय जानकारियां एक जगह दिखाई देती हैं। इससे इनकम छूटने या गलत जानकारी देने की संभावना कम हो जाती है।

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है?

आकलन ईयर 2026-27 के लिए ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्हें टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है। एक्सपर्ट का कहना है कि सही जानकारी के साथ रिटर्न दाखिल करना ज्यादा जरूरी है, इसलिए कुछ दिन इंतजार करके Form 16, AIS और TIS का मिलान करने के बाद ही ITR फाइल करना समझदारी भरा कदम होगा। इससे भविष्य में नोटिस, रिफंड में देरी और रिवाइज रिटर्न दाखिल करने जैसी परेशानियों से बचा जा सकता है।

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