ITR Filing Checklist: फाइनल सबमिट से पहले जरूर चेक कर लें ये 10 बातें, नहीं तो आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस

ITR Filing Last Minute Checklist: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम डेट 31 जुलाई अब आने ही वाली है। ऐसे में लोग जल्दी-जल्दी अपना ITR फाइल कर रहे हैं। अगर आप भी अंतिम समय में ITR फाइल कर रहे हैं, तो सबमिट का बटन दबाने से पहले इस चेकलिस्ट के जरिए अपनी सभी जानकारियां जरूर वेरिफाई कर लें

अपडेटेड Jul 27, 2026 पर 3:55 PM
किसी आय को छिपाना या बैंक अकाउंट का गलत विवरण देना जैसी छोटी सी गलती भी आपका बड़ा नुकसान करा सकती है

ITR Filing 2026 Checklist: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम डेट 31 जुलाई अब बिल्कुल पास है। ऐसे में जो करदाता आखिरी समय में अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उन्हें फॉर्म 'सबमिट' करने से पहले सभी जानकारियों को एक बार ध्यान से जांच लेना चाहिए। फॉर्म का गलत चुनाव, किसी आय को छिपाना या बैंक अकाउंट का गलत विवरण देना जैसी छोटी सी गलती भी आपके टैक्स रिफंड में देरी करा सकती है या आपको आयकर विभाग का नोटिस दिलवा सकती है।

अगर आप भी अंतिम समय में ITR फाइल कर रहे हैं, तो सबमिट का बटन दबाने से पहले इस चेकलिस्ट के जरिए अपनी सभी जानकारियां जरूर वेरिफाई कर लें।

1. व्यक्तिगत विवरण और कांटेक्ट डिटेल्स जांचें


रिटर्न भरने से पहले अपना नाम, पैन, आधार, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जांच करें। अगर आपकी संपर्क जानकारी अपडेटेड नहीं है, तो आयकर विभाग से मिलने वाले जरूरी अलर्ट और नोटिस आप तक नहीं पहुंच पाएंगे।

2. सही ITR फॉर्म का चुनाव करें

गलत ITR फॉर्म चुनना टैक्सपेयर्स की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है।

  • ITR-1 (सहज): यह सैलरी, एक मकान संपत्ति और ₹50,000 तक की अन्य आय (जैसे- ब्याज) वाले व्यक्तियों के लिए है।
  • ITR-2: कैपिटल गेन्स (शेयर, म्युचुअल फंड, प्रॉपर्टी बिक्री) या विदेशी संपत्ति वाले व्यक्तियों के लिए।
  • ITR-3 / ITR-4: बिजनेस या प्रोफेशन से आय हासिल करने वालों के लिए।

गलत फॉर्म चुनने पर आपका रिटर्न 'डिफेक्टिव' घोषित किया जा सकता है और आपको दोबारा रिटर्न भरना पड़ सकता है।

3. Form 16, Form 26AS और AIS का मिलान करें

रिटर्न सबमिट करने से पहले अपने नियोक्ता से मिले Form 16 का मिलान Form 26AS और AIS से जरूर करें। यहां ये ध्यान दें कि AIS में आपके बैंक ब्याज, डिविडेंड, शेयर बाजार में ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड लेन-देन की पूरी जानकारी होती है। अगर फॉर्म 16 और AIS के आंकड़ों में अंतर है, तो उसे ठीक करके ही रिटर्न फाइल करें।

4. आय के हर सोर्स का ब्योरा दें

केवल सैलरी को ही आय का जरिया न मानें। ITR में ऐसे इनकम को भी अनिवार्य रूप से दर्ज करें:

  • बचत खाते और एफडी (FD) से मिला ब्याज
  • शेयर/म्यूचुअल फंड से प्राप्त डिविडेंड
  • किराए से होने वाली कमाई
  • पार्ट-टाइम या फ्रीलांसिंग से मिली फीस
  • क्रिप्टो या अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से हुआ मुनाफा

5. TDS और एडवांस टैक्स क्रेडिट वेरिफाई करें

यह सुनिश्चित करें कि आपकी सैलरी या अन्य भुगतानों पर कटा TDS आपके Form 26AS और ITR फॉर्म में पूरी तरह मैच हो रहा हो। इसके अलावा वित्तीय वर्ष के दौरान जमा किया गया एडवांस टैक्स या सेल-असेसमेंट टैक्स की जानकारी भी सही भरें।

6. योग्य टैक्स कटौतियों का दावा करें

आपने जिस टैक्स रिजीम (Old or New Tax Regime) का चुनाव किया है, उसके अनुसार अपनी सभी योग्य कटौतियों जैसे- 80C के तहत LIC/PPF, 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, NPS और होम लोन ब्याज का दावा सही-सही करें।

7. बैंक अकाउंट डिटेल्स और प्री-वैलिडेशन

अगर आपका टैक्स रिफंड बनता है, तो वह सीधे आपके बैंक खाते में आएगा। ITR फॉर्म में दिए गए बैंक खाते का खाता संख्या और IFSC कोड सही होना चाहिए। रिफंड पाने के लिए बैंक अकाउंट का आयकर पोर्टल पर Pre-validated होना बेहद जरूरी है।

8. बकाए टैक्स का भुगतान करें

ITR कैलकुलेशन के बाद यदि कोई टैक्स देनदारी निकलती है, तो रिटर्न सबमिट करने से पहले उस सेल-असेसमेंट टैक्स का भुगतान ऑनलाइन कर दें और चालान नंबर फॉर्म में भरें।

9. विदेशी संपत्ति और आय का खुलासा

यदि आप भारत के निवासी हैं और आपके पास कोई विदेशी बैंक खाता है, विदेश में शेयर/प्रॉपर्टी में निवेश है या विदेशी आय है, तो उसका विवरण ITR में देना अनिवार्य है। इसे छिपाने पर भारी जुर्माना लग सकता है।

10. ई-वेरिफिकेशन करना न भूलें

रिटर्न अपलोड या 'सबमिट' कर देने मात्र से ITR फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं होती।सबमिट करने के बाद 30 दिनों के भीतर e-Verification करना अनिवार्य है। आप Aadhaar OTP, नेट बैंकिंग, ATM EVC या बैंक अकाउंट के जरिए आसानी से ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बिना ई-वेरिफिकेशन के ITR को अमान्य माना जाता है।

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

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