ITR Filing 2026: रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस शुरू, जानिए डेडलाइन समेत हर एक डिटेल

ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इनकम टैक्स विभाग ने ITR-1 और ITR-4 की ऑनलाइन फाइलिंग और Excel Utility चालू कर दी है। जानिए अलग-अलग टैक्सपेयर के लिए क्या डेडलाइन है, बिलेटेड कब तक भर सकते हैं और अपडेटेड रिटर्न के नए नियम क्या हैं।

अपडेटेड May 18, 2026 पर 3:50 PM
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Excel Utility इनकम टैक्स विभाग का ऑफलाइन टूल है।

ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने का सीजन शुरू हो गया है। इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR-1 और ITR-4 की एक्सेल यूटिलिटी और ऑनलाइन फाइलिंग सुविधा चालू कर दी है।

अब सैलरीड कर्मचारियों, छोटे कारोबारियों और पात्र टैक्सपेयर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की कमाई का रिटर्न भरने का रास्ता खुल गया है।

ITR क्या होता है


इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR एक सरकारी फॉर्म होता है। इसके जरिए लोग अपनी सालभर की कमाई, निवेश, टैक्स बचत और सरकार को दिए गए टैक्स की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देते हैं।

इसमें सैलरी, बिजनेस, किराया, ब्याज या दूसरे स्रोतों से हुई आय का ब्यौरा दिया जाता है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि कितना टैक्स कटा, कितना टैक्स देना बाकी है या कितना रिफंड मिलना है। अलग-अलग टैक्सपेयर्स के लिए अलग ITR फॉर्म तय होते हैं। इसलिए अपनी आय के हिसाब से सही फॉर्म भरना जरूरी होता है।

ITR-1 और ITR-4 की फाइलिंग अब शुरू

इनकम टैक्स विभाग ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। विभाग ने बताया कि ITR-1 और ITR-4 के लिए अब दो विकल्प उपलब्ध हैं। पहला सीधे ऑनलाइन फाइलिंग और दूसरा Excel Utility के जरिए ऑफलाइन फाइल तैयार करके अपलोड करना।

Excel Utility क्या होती है

Excel Utility इनकम टैक्स विभाग का ऑफलाइन टूल है। इसकी मदद से लोग बिना इंटरनेट के भी अपना ITR फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म पूरा होने के बाद एक फाइल जनरेट होती है, जिसे बाद में ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

कई लोग इस तरीके को इसलिए पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें फाइनल सबमिशन से पहले सभी कैलकुलेशन और जानकारी आराम से जांची जा सकती है।

Form 16 को पर चेतावनी

इनकम टैक्स विभाग ने TDS डिटेल्स को लेकर भी सावधानी बरतने को कहा है। विभाग ने साफ किया है कि सिर्फ वही Form 16 और Form 16A सही और वैध माने जाएंगे, जो TRACES पोर्टल से डाउनलोड किए गए हों। अगर गलत या मिसमैच वाले डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किए गए, तो बाद में ITR प्रोसेसिंग में दिक्कत आ सकती है।

ITR भरने की डेडलाइन

बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अलग-अलग टैक्सपेयर कैटेगरी के लिए अलग ITR डेडलाइन का ऐलान किया। सैलरी, पेंशन, ब्याज या एक घर की आय वाले लोग, जो ITR-1 या ITR-2 भरते हैं, उनके लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है।

वहीं फ्रीलांसर, प्रोफेशनल और छोटे बिजनेस चलाने वाले लोग, जिनके अकाउंट्स का ऑडिट जरूरी नहीं है और जो ITR-3 या ITR-4 भरते हैं, उनके लिए डेडलाइन 31 अगस्त 2026 रखी गई है। ऑडिट वाले बिजनेस और प्रोफेशनल मामलों के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 तय की गई है।

डेडलाइन के बाद ITR

अगर कोई टैक्सपेयर तय समय तक ITR फाइल नहीं कर पाता, तो वह 31 दिसंबर 2026 तक Belated Return भर सकता है। हालांकि इसमें पेनल्टी और ब्याज देना पड़ सकता है। वहीं पहले से भरे गए ITR में गलती होने पर Revised Return भी इसी तारीख तक भरा जा सकता है।

पुराने साल की छूटी हुई आय या गलती सुधारने के लिए ITR-U यानी Updated Return भरने का विकल्प भी मौजूद है। इसके तहत AY 2026-27 खत्म होने के बाद 4 साल तक, यानी 31 मार्च 2031 तक अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकता है।

जल्दी ITR फाइल करना बेहतर

टैक्स एक्सपर्ट्स हमेशा आखिरी समय का इंतजार न करने की सलाह देते हैं। जल्दी ITR फाइल करने से कई फायदे मिलते हैं।

  • रिटर्न में गलती सुधारने का समय मिल जाता है।
  • किसी नोटिस का जवाब देना आसान हो जाता है।
  • टैक्स रिफंड जल्दी आने की संभावना बढ़ जाती है।

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

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