ITR Filing शुरू! इस तारीख के बाद देना पड़ सकता है ₹5,000 जुर्माना, जानिए किसके लिए कब है आखिरी तारीख

ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने का इंतजार कर रहे टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने FY 2025-26 (AY 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म की ऑनलाइन और ऑफलाइन यूटिलिटी जारी कर दी है

अपडेटेड May 21, 2026 पर 7:31 AM
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ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने का इंतजार कर रहे टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट है।

ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने का इंतजार कर रहे टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने FY 2025-26 (AY 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म की ऑनलाइन और ऑफलाइन यूटिलिटी जारी कर दी है। अब सैलरीड कर्मचारी, पेंशनर्स, फ्रीलांसर और छोटे कारोबारी अपना ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर तय समय तक रिटर्न फाइल नहीं किया गया, तो टैक्सपेयर्स को जुर्माना और ब्याज दोनों देना पड़ सकता है।

सैलरीड कर्मचारियों के लिए आखिरी तारीख क्या है?

जिन लोगों के अकाउंट का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है। इसमें शामिल हैं।


सैलरीड कर्मचारी

पेंशनर्स

हिंदू अविभाजित परिवार (HUF)

एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AOP)

बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (BOI)

छोटे कारोबारी और फ्रीलांसर कब तक भर सकते हैं ITR?

जो फ्रीलांसर, प्रोफेशनल और छोटे कारोबारी presumptive taxation scheme के तहत टैक्स भरते हैं और जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं है। वह भी 31 जुलाई 2026 तक ITR फाइल कर सकते हैं। यह सुविधा आयकर कानून की धारा 44AD, 44ADA और 44AE के तहत आती है।

बिजनेस और ऑडिट वाले मामलों की डेडलाइन

जिन कंपनियों और फर्मों के खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी है, उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 रखी गई है। वहीं, जिन कंपनियों के इंटरनेशनल या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हैं और जिन्हें ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट देनी होती है, वह 30 नवंबर 2026 तक ITR फाइल कर सकते हैं।

लेट ITR भरने पर कितना लगेगा जुर्माना?

अगर कोई टैक्सपेयर समय पर ITR फाइल नहीं करता, तो उसे Section 234F के तहत जुर्माना देना पड़ सकता है।

कितना लगेगा जुर्माना?

अधिकतम ₹5,000 तक लेट फीस

अगर कुल आय ₹5 लाख से कम है, तो अधिकतम जुर्माना ₹1,000 होगा

इसके अलावा Section 234A के तहत बकाया टैक्स पर हर महीने 1% ब्याज भी देना पड़ सकता है।

देर से ITR भरने के नुकसान

टैक्स रिफंड मिलने में देरी

कुछ तरह के नुकसान (losses) अगले साल carry forward नहीं कर पाएंगे

अतिरिक्त ब्याज और पेनल्टी का बोझ

क्या होता है Belated ITR?

अगर कोई व्यक्ति तय तारीख तक ITR फाइल नहीं कर पाता, तो वह बाद में Belated Return फाइल कर सकता है। AY 2026-27 के लिए Belated या Revised Return 31 मार्च 2027 तक भरा जा सकता है।

U-ITR क्या है?

Updated ITR यानी ITR-U उन लोगों के लिए है, जो बाद में अपनी गलती सुधारना चाहते हैं या अतिरिक्त आय दिखाना चाहते हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक, टैक्सपेयर संबंधित असेसमेंट ईयर खत्म होने के 48 महीने के भीतर Updated Return फाइल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है।

एक्सपर्ट्स ने क्या सलाह दी?

हालांकि ITR फाइलिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन टैक्स एक्सपर्ट्स सैलरीड कर्मचारियों को सलाह दे रहे हैं कि Form 16 मिलने के बाद ही रिटर्न फाइल करें। इससे गलत जानकारी भरने और बाद में रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की परेशानी से बचा जा सकता है।

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