ITR Filing 2026: क्या आप अभी फाइल कर सकते हैं टैक्स रिटर्न? टैक्सपेयर्स जान लें डेडलाइन

ITR Filing 2026: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 खत्म हो चुका है। अब टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की तैयारी में लग गए हैं। हालांकि, अभी फाइलिंग शुरू नहीं हुई है। जानिये टैक्सपेयर्स कब से फाइल कर सकते हैं रिटर्न..

अपडेटेड Apr 22, 2026 पर 2:01 PM
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अब टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की तैयारी में लग गए हैं।

ITR Filing 2026: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 खत्म हो चुका है। अब टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की तैयारी में लग गए हैं। हालांकि, अभी फाइलिंग शुरू नहीं हुई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR फाइलिंग मई 2026 से शुरू हो सकती है। जब इनकम टैक्स विभाग अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर जरूरी फॉर्म और ऑनलाइन सिस्टम एक्टिव करेगा।

कब शुरू होगी ITR फाइलिंग?

चार्टेड अकाउंटेंट सुरेश सुराना के अनुसार टैक्सपेयर्स तभी ITR फाइल कर सकते हैं जब संबंधित फॉर्म पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएं। हर साल आमतौर पर मई महीने के आसपास यह सुविधा शुरू होती है। जब तक आपके कैटेगरी का फॉर्म एक्टिव नहीं होता, तब तक रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता।


पहले ये डॉक्यूमेंट जरूर रखें तैयार

फाइलिंग शुरू होने से पहले सभी जरूरी डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लेना बेहतर होता है। इसमें Form 16, TDS सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, ब्याज की डिटेल, कैपिटल गेन स्टेटमेंट और निवेश से जुड़े प्रूफ शामिल हैं। इससे रिटर्न भरते समय गलती होने की संभावना कम रहती है।

ITR भरने की आखिरी तारीखें (AY 2026-27)

जिन लोगों को ऑडिट की जरूरत नहीं - 31 जुलाई 2026

बिजनेस/प्रोफेशन वाले (बिना ऑडिट) - 31 अगस्त 2026

जिनका टैक्स ऑडिट होता है - 31 अक्टूबर 2026

ट्रांसफर प्राइसिंग केस - 30 नवंबर 2026

किसे ITR भरना जरूरी है?

अगर आपकी इनकम टैक्स की सीमा से ज्यादा है, तो ITR भरना अनिवार्य है। पुरानी टैक्स रीजिम में यह सीमा 2.5 लाख रुपये और नए टैक्स रीजिम में 4 लाख रुपये है। इसके अलावा कुछ खास मामलों में भी ITR भरना जरूरी हो जाता है, जैसे बड़े ट्रांजैक्शन, विदेशी एसेट्स, ज्यादा बिजली बिल या ज्यादा TDS कटना।

कम इनकम होने पर भी ITR क्यों भरें?

भले ही आपकी आय टैक्स सीमा से कम हो, फिर भी ITR भरना फायदेमंद होता है। यह आपकी इनकम का आधिकारिक रिकॉर्ड बनता है, जो लोन लेने, वीजा अप्लाई करने या किसी फाइनेंशियल काम में काम आ सकता है। साथ ही अगर आपका ज्यादा TDS कटा है तो रिफंड पाने के लिए ITR भरना जरूरी है। इसके अलावा आप अपने नुकसान जैसे शेयर मार्केट लॉस को आगे के सालों में एडजस्ट भी कर सकते हैं।

डेडलाइन मिस करने पर क्या होगा?

अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आपको लेट फीस यानी Section 234F देनी पड़ सकती है। इसके अलावा टैक्स पर ब्याज लग सकता है, रिफंड में देरी हो सकती है और कुछ नुकसान को आगे कैरी फॉरवर्ड करने का मौका भी खत्म हो जाता है।

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