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FY23 का इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने में इन बातों का जरूर रखें ध्यान

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को अपने पोर्टल पर इनेबल कर दिया है। इसलिए आपको तय समयसीमा के अंदर ITR फाइलिंग के लिए डॉक्युमेंट्स और इंफॉर्मेशन जुटाने शुरू कर देने चाहिए। इस साल एक बड़ा बदलाव यह आया है कि आपको पिछले साल के मुकाबले अपने ITR को वेरिफाय करने के लिए कम समय मिलेगा

Abhishek Anejaअपडेटेड Jun 02, 2023 पर 2:32 PM
FY23 का इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने में इन बातों का जरूर रखें ध्यान
तय समयसीमा के अंदर रिटर्न नहीं फाइल करने पर जुर्माना लगता है। आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको 1000 रुपये की लेट फीस चुकानी होगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो लेट फीस 5000 रुपये होगी।

इनकम टैक्स फाइल (ITR) करने का समय नजदीक आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को अपने पोर्टल पर इनेबल कर दिया है। इसलिए आपको तय समयसीमा के अंदर ITR फाइलिंग के लिए डॉक्युमेंट्स और इंफॉर्मेशन जुटाने शुरू कर देने चाहिए। इस साल एक बड़ा बदलाव यह आया है कि आपको पिछले साल के मुकाबले अपने ITR को वेरिफाय करने के लिए कम समय मिलेगा। इसलिए हम कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं, जिनका ध्यान आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान रखना फायदेमंद रहेगा :

ITR फाइलिंग से पहले

आपको रिटर्न फाइलिंग से पहले कुछ डॉक्युमेंट्स जुटा लेना जरूरी है। इनमें अपनी इनकम की डिटेल, इनवेस्टमेंट्स और डिडक्शंस से जुड़े डॉक्युमेंट्स शामिल हैं। इन्हें आपको ITR फाइल करने से पहले अपने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और 26AS से मैच (reconcile) कराना होगा। कई बार AIS या 26AS में पूरी या सही जानकारी नहीं दिखती है। इन स्टेटमेंट्स को फाइल करने या टीडीएस रिटर्न फाइलिंग में गलती इसकी वजह हो सकती है। आपको पूरी तरह इन चीजों को चेक करने के बाद ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई जानकारी देना भूल जाते हैं या बाद में किसी इनकम के बारे में बताते हैं तो उस पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट चुकाना पड़ सकता है। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी मिल सकता है।

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