ITR Filing: क्या आप भी 31 जुलाई 2023 को अपनी आईटीआर फाइल करने से चूक गए। यदि कोई व्यक्ति वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने से चूक गए हैं, तो वह अभी भी अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात की है इसके लिए अब आपको जुर्माना देना हा।
यदि कोई टैक्सपेयर्स अपनी आईटीआर को देर से फाइल करता है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234F के तहत दंड के तौर पर लेट फाइन देता है। यदि किसी व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे लेट फाइन जुर्माने के तौर पर 5,000 रुपये देने होते हैं। यदि टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो उसे 1,000 रुपये देने होते हैं। अब टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर तक लेट फाइन का जुर्माना देकर आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
ये है Belated ITR फाइल करने का तरीका
1. लॉगिन: अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉगिन करें।
2. Belated रिटर्न चुनें: एक बार लॉग इन करने के बाद वेबसाइट पर "फाइल रिटर्न" टैब पर जाएं। दिये गए विकल्पों में से Belated Return के ऑप्शन को चुनें। अब आप Belated Return के ऑप्शन को ही चुन सकते हैं।
3. असेसमेंट ईयर: वित्तीय वर्ष 2022-23 (FY 2022-23) के लिए फाइल करते के लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 (AY 2023-24) होगा।
4. टाइप ऑफ रिटर्न: अपने इनकम के सोर्स जैसे जैसे आईटीआर-1, आईटीआर-2 आदि के आधार पर आपको रिटर्न फाइल करना होगा।
5. जानकारी को भरें: रिटर्न फॉर्म में अपनी फाइनेंशियल और इनकम की जानकारी भरनी होगी।
6. डॉक्यूमेंट करें अटैच: जैसा बताया गया है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट को लगाएं। जैसे फॉर्म 16, टीडीएस सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र, निवेश प्रमाण आदि अपलोड कर दें।
7. रिव्यू करें और फिर सबमिट कर दें: सबमिट करने से पहले देख लें कि सब ठीक है या नहीं। उसके बाद सबमिट कर दें।