ITR Filing: क्या आप भी 31 जुलाई 2023 को अपनी आईटीआर फाइल करने से चूक गए। यदि कोई व्यक्ति वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने से चूक गए हैं, तो वह अभी भी अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात की है इसके लिए अब आपको जुर्माना देना हा।
