ITR Filing: अगर हर महीने घर का किराया चुकाते हैं तो HRA क्लेम कर सकते हैं, जानिए क्या है इसका प्रोसेस

Income tax return filing: नौकरी करने वाले लोग इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(13ए) के तहत एचआरए एग्जेम्प्शन क्लेम करते हैं। लेकिन, इसका फायदा सिर्फ इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में मिलता है। इसे क्लेम करने के नियम पहले से तय हैं

अपडेटेड Jul 08, 2024 पर 10:56 AM
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अगर आप सेल्फ-एंप्लॉयड हैं या एचआरए आपके सैलरी स्ट्रक्चर में शामिल नहीं है तो आपको सेक्शन 10(13ए) के तहत एचआरए एग्जेम्प्शन नहीं मिलेगा।

सैलरीड टैक्सपेयर्स हाउस रेंट अलाउन्स (एचआरए) का काफी फायदा उठाते हैं। वे सेक्शन 10(13ए) के तहत एचआरए एग्जेम्प्शन क्लेम करते हैं। अगर आपने अप्रैल में अपने प्रपोज्ड इनवेस्टमेंट डेक्लेरेशन में ओल्ड टैक्स रीजीम को सेलेक्ट नहीं किया होगा तो आपके एंप्लॉयर ने टैक्स का कैलकुलेशन नई टैक्स रीजीम के हिसाब से किया होगा। इसका मतलब है कि उसने एचआरए और सेक्शन 80सी के डिडक्शन के बगैर टैक्स का कैलकुलेशन किया होगा। इसके बावजूद आप इस टैक्स छूट का लाभ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वक्त उठा सकते हैं। इसके लिए आपको 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना होगा।

HRA क्लेम करने के नियम

एचआरए (HRA) क्लेम करने के लिए नियम पहले से तय हैं। मेट्रो शहर में रहने वाला टैक्सपेयर अपनी बेसिक सैलरी (प्लस डियरनेस अलाउन्स) का 50 फीसदी (नॉन-मेट्रो में 40 फीसदी) या एक्चुअल HRA या एक्चुअरल रेंट पेड (बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउन्स का माइनस 10 फीसदी ) में से जो कम हो, उसे क्लेम कर सकता है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करते वक्त कोई डॉक्युमेंट सब्मिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन, आपको रेंट रिसीट्स और रेंट एग्रीमेंट अपने पास रखना होगा। अगर आप हर महीने 50,000 रुपये से ज्यादा घर का रेंट चुकाते हैं तो आपको मकानमालिक को किराया देने से पहले TDS काटना होगा।


सेल्फ-एंप्लॉयड टैक्सपेयर्स के लिए नियम

अगर आप सेल्फ-एंप्लॉयड हैं या एचआरए आपके सैलरी स्ट्रक्चर में शामिल नहीं है तो आपको सेक्शन 10(13ए) के तहत एचआरए एग्जेम्प्शन नहीं मिलेगा। हालांकि, आपको सेक्शन 80जीजी के तहत राहत मिलेगी। आप हर महीने 5,000 रुपये तक का डिडक्शन, अपनी टोटल इनकम का 25 फीसदी या चुकाया गया एक्चुअल रेंट माइनस टोटल इनकम का 10 फीसदी में से जो कम हो उसे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन, अगर आपकी पत्नी या नाबालिग बच्चा के नाम से घर है, जिसमें आप रहते हैं तो आप इस राहत का फायदा नहीं उठा सकते। अगर हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के नाम से घर है जिसमें आप रहते हैं तो भी आप इस राहत का फायदा नहीं ले सकते।

मातापिता के घर में रहते हैं तो भी मिलेगा फायदा

अगर आप अपने मातापिता के घर में रहते हैं तो उन्हें रेंट चुकाने और एचआरए टैक्स एग्जेम्प्शन का लाभ उठाने की इजाजत है। लेकिन, जो रेंट आप चुकाएंगे, उसे आपके मातापिता की इनकम माना जाएगा। कई मामलों में मातापिता रिटायर्ड इंडिविजुअल होते हैं और लोअर टैक्स ब्रैकेट्स में आते हैं। इससे उन पर लगने वाला टैक्स कम होगा। मातापिता ज्यादा टैक्स ब्रैकेट्स में भी आ सकते हैं। इसलिए मातापिता को रेंट चुकाकर एचआरए का फायदा क्लेम करने से पहले आपको टैक्स का कैलकुलेशन कर लेना चाहिए।

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मातापिता की इनकम में जुड़ जाएगी रेंट इनकम

यह नहीं समझें कि आपके मातापिता को आपकी तरफ से चुकाए जा रहे रेंट को अपनी इनकम डेक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि एचआरए बेनेफिट्स क्लेम करते वक्त आपको उनका PAN देना होगा। चूंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है और फाइेंशियल ट्रांजेक्शन ट्रैक करने की क्षमता है, जिससे किसी इनकम को छुपाना मुश्किल हो गया है।

MoneyControl News

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First Published: Jul 08, 2024 10:47 AM

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