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ITR Filing : इनकम टैक्स फाइलिंग से पहले ये बातें जान लेंगे तो नहीं मिलेगा नोटिस

टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल करना शुरू कर दिया है। यहां हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं, जिनका ध्यान आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में रखना जरूरी है। इससे बगैर किसी गलती आप रिटर्न फाइल कर सकेंगे। इससे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिलने की आशंका भी नहीं रहेगी

Abhishek Anejaअपडेटेड Jun 29, 2023 पर 2:10 PM
ITR Filing : इनकम टैक्स फाइलिंग से पहले ये बातें जान लेंगे तो नहीं मिलेगा नोटिस
अगर आपने एंप्लॉयर के फॉर्म 16 जारी करने से पहले कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स सब्मिट नहीं किया है तो आप रिटर्न फाइल करते वक्त उन्हें सब्मिट कर सकते हैं। लेकिन, यह ध्यान में रखें कि ऐसे मामलों में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपको अपने क्लेम के सपोर्ट में डॉक्युमेंट्स पेश करने होंगे।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। खासकर तब जब आपको यह पता न हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल करना शुरू कर दिया है। यहां हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं, जिनका ध्यान आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में रखना जरूरी है। इससे बगैर किसी गलती आप रिटर्न फाइल कर सकेंगे। इससे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिलने की आशंका भी नहीं रहेगी:

1. AIS और इसके असर को समझें

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ साल पहले अनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटममेंट (AIS) की शुरुआत की थी। आप इसमें आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को देख सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग कई स्रोतों से इसकी जानकारियां हासिल करता है। यह फॉर्म 26AS की तरह है, लेकिन इसमें TDS के अलावा दूसरी कई जानकारियां भी शामिल होती हैं। इसमें करीब 50 तरह के ट्रांजेक्शंस की जानकारियां शामिल होती हैं। इनमें क्रेडिट कार्ड पेमेंट, कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, जीएसटी रिटर्न, कार पर्चेज और स्टॉक ट्रेडिंग शामिल हैं। रिटर्न फाइल करने से पहले आपको AIS में दी जानकारियां की जांच कर लेनी चाहिए।

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