ITR Filing: रिटर्न फाइल करने से पहले जान लें आप क्या-क्या डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इससे घट जाएगा आपका टैक्स

ITR Filing: अगर आपने टैक्स-सेविंग्स के लिए इनवेस्टमेंट किया है तो उसका डिडक्शन क्लेम करना जरूरी है। नौकरी करने वाले लोगों के फॉर्म-16 में इसकी जानकारी होती है। लेकिन, जो लोग नौकरी नहीं करते हैं उन्हें हर टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट पर डिडक्शन का ख्यान रखना होगा

अपडेटेड Jul 13, 2024 पर 5:50 PM
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ITR Filing 2024: दो बच्चों तक की ट्यूशन फीस पर भी डिडक्शन सेक्शन 80सी के तहत क्लेम किया जा सकता है। यह ऐसा डिडक्शन है, जिसके लिए आपको किसी तरह का अतिरिक्त निवेश करने की जरूरत नहीं हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन करीब आ गई है। अगर आप इनकम टैक्स की ओल्ड स्कीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन का लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। हालांकि, नौकरी करने वाले लोगों ने अपने एंप्लॉयर को टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट का प्रूफ पहले ही दे दिया होगा। इससे उनके फॉर्म-16 में उन सभी डिडक्श की जानकारी होगी, जिसके वे हकदार होंगे। फिर भी, एक बार फॉर्म-16 में दिए गए डिडक्शन को चेक कर लेना जरूरी है।

सेक्शन 8सी के तहत आने वाले डिडक्शन

सबसे पहले टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी (Section 80C) के तहत मिलने वाले डिडक्शन का फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। इस सेक्शन के तहत करीब एक दर्जन इनवेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं। इनमें निवेश कर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसकी सीमा 1.5 लाख रुपये है। इसका मतलब है कि मैक्सिम 1.5 लाख रुपये तक का ही डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।


पीपीएफ पर डिडक्शन टैक्सपेयर्स की पहली पसंद

सेक्शन 80सी के तहत पीपीएफ, ईपीएफ, एनएससी, म्यूचुअल फंड्स की टैक्स स्कीम सहित करीब एक दर्जन इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। इनमें सबसे ज्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड्स की टैक्स सेविंग्स स्कीम में मिलता है। इसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम भी कहा जाता है। हालांकि, जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वे पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। ईएलएसएस की तरह पीपीएफ में निवेश कर ने पर लंबी अवधि में अच्छा फंड तैयार हो जाता है।

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी मिलती है टैक्स-छूट

लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। इसके अलावा इस सेक्शन के तहत होम लोन के प्रिंसिपल पर भी डिक्शन क्लेम किया जा सकता है। दो बच्चों तक की ट्यूशन फीस पर भी डिडक्शन सेक्शन 80सी के तहत क्लेम किया जा सकता है। यह ऐसा डिडक्शन है, जिसके लिए आपको किसी तरह का अतिरिक्त निवेश करने की जरूरत नहीं हैं। यह ऐसा डिडक्शन है, जिसे क्लेम करना सबसे आसान है।

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हेल्थ पॉलिसी पर सेक्शन 80डी के तहत डिडक्शन

सेक्शन 80सी के अलावा आप सेक्शन 80डी के तहत हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप खुद और परिवार (पत्नी और बच्चों) के लिए हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर सालना 25,000 रुपये तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सीनियर सिटीजंस मातापिता के लिए हेल्थ पॉलिसी खरीदकर उसके प्रीमियम पर सालाना 50,000 रुपये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

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