ITR Last Date: 31 जुलाई या 31 अगस्त? जानिए आपके लिए कौन-सी है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन

Income Tax Deadline: असेसमेंट ईयर 2026-27 का ITR फाइल करने की उलझन में फंसे टैक्सपेयर्स के लिए अपनी सही डेडलाइन जानना बेहद जरूरी है। इस बार जहां सैलरीड क्लास के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई ही है, वहीं बिना ऑडिट वाले बिजनेस और प्रोफेशनल्स को 31 अगस्त तक की राहत मिली है। जानें आपकी कैटेगरी कौन-सी है

अपडेटेड Jul 28, 2026 पर 1:02 PM
AY 2026-27 के लिए अब तक 4.37 करोड़ से अधिक ITR फाइल किए जा चुके हैं

ITR Filing Last Date 2026: असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है। केंद्रीय बजट 2026 में हुए बदलावों के कारण करदाताओं के बीच डेडलाइन को लेकर थोड़ी उलझन बनी हुई है।

बजट में बिना टैक्स ऑडिट वाले बिजनेस टैक्सपेयर्स और ट्रस्ट्स के लिए नई डेडलाइन 31 अगस्त तय की गई है, जबकि सैलरीड क्लास के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई ही रखी गई है। ई-फाइलिंग पोर्टल के मुताबिक, AY 2026-27 के लिए अब तक 4.37 करोड़ से अधिक ITR फाइल किए जा चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से ITR फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है।

31 जुलाई तक किसे फाइल करना है ITR?


31 जुलाई की डेडलाइन उन करदाताओं के लिए है जो ITR-1 (सहज) और ITR-2 फॉर्म भरने के पात्र हैं:

सैलरीड कर्मचारी: वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनभोगी।

ITR-1 के लिए पात्र: ऐसे निवासी नागरिक जिनकी सैलरी आय के साथ लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) ₹1.25 लाख तक है।

ITR-2 के लिए पात्र: अगर किसी व्यक्ति का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन ₹1.25 लाख से अधिक है या शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) है और कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो उन्हें ITR-2 भरना होगा।

31 अगस्त की छूट किसे मिलेगी?

जिन टैक्सपेयर्स की बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है और जिनके खातों का टैक्स ऑडिट अनिवार्य नहीं है, उन्हें रिटर्न भरने के लिए 31 अगस्त तक का समय मिलेगा:

ITR-3: यह फॉर्म उन व्यक्तियों और HUF के लिए है जो बिजनेस या प्रोफेशन से आय कमाते हैं जैसे- प्रोपराइटर, फ्रीलांसर, कंसल्टेंट्स या F&O/फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स।

ITR-4 (सुगम): यह उन निवासियों, HUF और फर्मों (LLP को छोड़कर) के लिए है जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है और वे धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत प्रिजुम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम चुनते हैं।

ऑडिट वाले मामलों के लिए क्या है डेडलाइन?

जिन कारोबारियों या कंपनियों के खातों का ऑडिट होना अनिवार्य है, उनके लिए तिथियां इस प्रकार हैं:

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की लास्ट डेट: 30 सितंबर।

ITR फाइल करने की लास्ट डेट: 31 अक्टूबर।

ITR Last Date 2026: 31 जुलाई या 31 अगस्त? जानिए आपके लिए कौन-सी है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन

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