इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख काफी करीब आ गई है। टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। खासकर अगर टैक्सपेयर इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम और नई रीजीम के बीच स्विच करना चाहता है तो उसे रिटर्न फाइल करने में देरी नहीं करना चाहिए। इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, सैलरीड टैक्सपेयर्स को ओल्ड और न्यू रीजीम के बीच स्विच करने की इजाजत है।
