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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं? पहले जान लें कि ITR-2 में क्या-क्या बदलाव हुए हैं

ऐसे लोग जिनकी सैलरी इनकम है या नॉन-बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है या जो लोग क्रिप्टो में इनवेस्ट करते हैं वे इस फॉर्म 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपिटल गेंस और ऐसी दूसरी तरह की इनकम वाले लोग भी इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 15, 2025 पर 2:57 PM
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं? पहले जान लें कि ITR-2 में क्या-क्या बदलाव हुए हैं
अब फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 और फॉर्म 4 के यूटिलिटीज आ चुके हैं। ये सभी इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म्स के एक्सेल-आधारित यूटिलिटीज इश्यू कर दिए हैं। अब टैक्सपेयर्स इन फॉर्म्स का इस्तेमाल कर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर्म-1 और फॉर्म-4 के यूटिलिटीज पहले ही जारी कर चुका है।

अब फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 और फॉर्म 4 के यूटिलिटीज आ चुके हैं। ये सभी इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस बार कई फॉर्म में बदलाव जरूरी हो गया था। इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ानी पड़ी है।

ITR-2 में कई बदलाव हुए हैं। ऐसे लोग जिनकी सैलरी इनकम है या नॉन-बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है या जो लोग क्रिप्टो में इनवेस्ट करते हैं वे इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपिटल गेंस और ऐसी दूसरी तरह की इनकम वाले लोग भी इस फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं।

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