ITR: बिना फॉर्म 16 के फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, यहां जानें पूरा तरीका

ITR filing without Form 16: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) फाइलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। सभी टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई से पहले अपनी आईटीआर फाइल करनी है

अपडेटेड Jun 18, 2024 पर 4:08 PM
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ITR filing without Form 16: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) फाइलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है।

ITR filing without Form 16: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) फाइलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। सभी टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई से पहले अपनी आईटीआर फाइल करनी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कई डॉक्यूमेंट भी चाहिए होते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स में से फॉर्म 16 एक अहम डॉक्यूमेंट होता है। हर एक नौकरीपेशा व्यक्ति को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 चाहिए होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बनाए गए नियमों के मुतबिक हर एक ऑफिस को अपने कर्मचारी को फॉर्म 16 चाहिए होता है। हालांकि, अगर आपको फॉर्म 16 जारी नहीं किया गया है और आप नौकरीपेशा व्यक्तियों की कटेगरी में आते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिना फॉर्म 16 के भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहां आपको तरीका बता रहे हैं।

बिना Form 16 के भी फाइल कर सकते हैं ITR

एक्सपर्ट्स के मुताबिक नौकरीपेशा व्यक्ति फॉर्म 16 के बिना भी अपना ITR फाइल कर सकते हैं। बिना फॉर्म 16 के आईटीआर फाइल करने के लिए पेमेंट पर्ची और फॉर्म 26AS जैसे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। बिना फॉर्म 16 के बिना ITR फाइल करने के लिए फाइनेंशियल ईयर से जुड़ी सभी सैलरी स्लिप चाहिए होंगी। सैलरी स्लिप में सैलरी, अलाउंस, कटौती और दूसरी कटौतियों का डिटेल होना चाहिए। इसके अलावा सैलरी स्लिप, अलाउंस और बोनस को मिलाकर इनकम को कैलकुलेट करना होता है।


बिना फॉर्म 16 के आईटीआर फाइल करने का ये है तरीका

बिना फॉर्म 16 के ITR फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को सैलरी के अलावा किसी और सोर्स से होने वाली इनकम जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंट और दूसरे सोर्स से होने वाली इनकम के सोर्स को कैलकुलेट करना होगा। इन रकम को टैक्सेबल इनकम में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा फॉर्म 26AS को वैरिफाई करना भी अहम है। फॉर्म 26AS आपके पैन कार्ड पर काटे गए सभी टैक्स का डिटेल देता है। इसके अलावा आपके लिए यह भी देखना जरूरी है कि फॉर्म 26AS में बताई गई TDS डिटेल का कैलकुलेशन इनकम डिटेल से मैच खाता हो। अगर इसमें कोई अंतर आता है तो आपको अपने ऑफिस या बैंक से कॉन्टैक्ट करना होगा। साथ ही आपको इसे फाइल करने के बाद वैरिफाई भी करना होगा। बिना वैरिफिकेशन के ITR फाइल अधूरा माना जाता है।

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First Published: Jun 18, 2024 4:08 PM

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