ITR filing without Form 16: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) फाइलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। सभी टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई से पहले अपनी आईटीआर फाइल करनी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कई डॉक्यूमेंट भी चाहिए होते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स में से फॉर्म 16 एक अहम डॉक्यूमेंट होता है। हर एक नौकरीपेशा व्यक्ति को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 चाहिए होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बनाए गए नियमों के मुतबिक हर एक ऑफिस को अपने कर्मचारी को फॉर्म 16 चाहिए होता है। हालांकि, अगर आपको फॉर्म 16 जारी नहीं किया गया है और आप नौकरीपेशा व्यक्तियों की कटेगरी में आते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिना फॉर्म 16 के भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहां आपको तरीका बता रहे हैं।