साल खत्म होने को है और अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड अभी तक बैंक खाते में नहीं पहुंचा, तो घबराने की कोई बात नहीं। आयकर विभाग ने बाकी बचे रिफंड जारी करने तेजी पकड़ ली है। पिछले दो दिनों में हजारों करदाताओं को उनका पैसा मिल चुका है, वो भी उम्मीद से ज्यादा रकम के साथ। CBDT चीफ रवि अग्रवाल ने नवंबर में ही ऐलान किया था कि दिसंबर तक सभी पेंडिंग रिफंड क्लियर हो जाएंगे। देरी का एक फायदा ये है कि आपको ब्याज भी मिलेगा।
आयकर अधिनियम की धारा 244A के तहत अगर विभाग रिफंड जारी करने में देरी करता है, तो करदाता को सालाना 6 फीसदी ब्याज मिलता है। ये ब्याज उस दिन से मिलना शुरू हो जाता है जब रिफंड देय माना गया आमतौर पर ITR प्रोसेसिंग के बाद या वित्त वर्ष की शुरुआत से। मिसाल लें, अगर आपका 50 हजार का रिफंड 3 महीने लेट हुआ, तो करीब 750 रुपये अतिरिक्त ब्याज जुड़ेगा। दिसंबर में रिफंड लेने वाले ज्यादातर लोगों को यही हो रहा है मूल रकम के साथ एक्स्ट्रा बोनस। ये ब्याज ऑटोमैटिक जुड़ जाता है, अलग से क्लेम करने की जरूरत नहीं।
ITR फाइलिंग के बाद प्रोसेसिंग, वेरिफिकेशन या हाई वैल्यू रिफंड चेक में थोड़ा समय लगता है। विभाग ने स्पष्ट कहा है कि दिसंबर के अंत तक 99% रिफंड डिस्पैच हो जाएंगे। अगर आपका स्टेटस 'रिफंड इश्यूड' दिख रहा है लेकिन पैसा नहीं आया, तो 7-10 दिन और इंतजार करें। ई-फाइलिंग पोर्टल पर AIS (एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट) चेक करें, गलतियां सुधारें। रिफंड ट्रैक करने के लिए पोर्टल पर PNR जैसा रिफंड ID यूज करें।
फंड फास्ट और सेफ पाने के लिए
- बैंक डिटेल्स दोबारा चेक करें, IFSC गलत हो तो रिफंड रिजेक्ट हो जाता है।
- मोबाइल और ईमेल अपडेट रखें, OTP बाउंस न हो।
- हाई रिफंड (>50 हजार) पर CPC नोटिस आ सकता है, तुरंत जवाब दें।