Income Tax Act 2025: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने साफ किया है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत नए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म FY 2027-28 से पहले जारी कर दिए जाएंगे। इन फॉर्म में उन सभी बदलावों को शामिल किया जाएगा, जो बजट 2026 के जरिए कानून में जोड़े जा सकते हैं। टैक्सपेयर्स को ये फॉर्म उस समय जरूरत पड़ेंगे, जब वे FY 2026-27 की कमाई का रिटर्न दाखिल करेंगे।
लोकसभा में सरकार ने क्या कहा
लोकसभा में 8 दिसंबर 2025 को पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया, 'इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ITR फॉर्म बजट 2026 में होने वाले बदलावों के हिसाब से तैयार किए जाएंगे। टैक्स ईयर 2026-27 के लिए बने फॉर्म FY 2027-28 से पहले नोटिफाई कर दिए जाएंगे।'
इस ITR फॉर्म में बदलाव नहीं
मौजूदा वित्त वर्ष FY 2025-26 के लिए टैक्स रिटर्न पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर आधारित फॉर्म से ही भरना होगा। सरकार ने कहा कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR फॉर्म का सरलीकरण और एकीकरण प्रक्रिया में है। इन्हें एक्ट 1961 के नियमों के मुताबिक ही जारी किया जाएगा।
इनकम टैक्स एक्ट 2025 कब लागू होगा?
नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस एक्ट में पुराने शब्द यानी पिछला वर्ष और असेसमेंट ईयर को हटाकर अब सिर्फ टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा।
सरकार के अनुसार, FY 2026-27 ही पहला टैक्स ईयर होगा, जो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक चलेगा।
टैक्सपेयर्स के लिए खास बातें
पुराने कानून की जगह नया टैक्स एक्ट
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 को 21 अगस्त 2025 को अधिसूचित किया गया था ताकि यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह ले सके। उन्होंने कहा कि नए कानून के बाद इससे जुड़े नियम और फॉर्म भी तैयार किए जा रहे हैं और इन्हें जल्द नोटिफाई करने की प्रक्रिया चल रही है।
सरल ITR फॉर्म हो रहा तैयार
सरकार ने बताया कि CBDT की एक कमेटी ITR फॉर्म को सरल बनाने पर काम कर रही है। यह कमेटी टैक्स एक्सपर्ट, संस्थागत निकायों और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत बातचीत कर रही है। सरकार ने कहा कि इस कमेटी का परिणाम आने वाले समय में नए, सरल ITR फॉर्म में दिखाई देगा।