Jeevan Praman: पेंशनर्स के पास अपना जीवन प्रमाण (Life Certificate) जमा करने के लिए कुछ ही घंटों का समय बचा है। सरकारी पेंशनर्स को पेंशन जारी रखने के लिए आज 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। वरना, उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। जब जीवन प्रमाण को पेंशन सिस्टम में अपडेट किया जाता है तब जाकर पेंशन मिलती है। जीवन प्रमाण जमा करने का मतलब है कि आप जीवित हैं और पेंशन पाने के हकदार हैं।
अगर आज नहीं जमा कर पाए लाइफ सर्टफिकेट?
यदि 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता है, तो पेंशनर्स को दिसंबर और उसके बाद की पेंशन की पेंशन नहीं मिल पाएगी। ये आपको तभी मिलेगी जब आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं। जमा करने के बाद आपको पहले की अटकी पेंशन भी मिल जाएगी। हालांकि, यदि तीन साल या उससे अधिक के पीरियड के लिए जीवन प्रमाणपत्र नहीं किया जाता है। तो पूरे प्रोसेस और अधिकारियों की इजाजत के बाद ही पेंशन मिलना शुरू होगी।
60 से 80 साल की आयु के बीच हर एक पेंशनर्स को मासिक पेंशन पाने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। अब पेंशनर्स के पास सिर्फ आज का ही दिन बचा है। ये जमा करने की अंतिम तारीख सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एक ही है। हालांकि, सुपर सीनियर सिटीजन को 1 अक्टूबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की इजाजत थी। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए यह विंडो 1 से 30 नवंबर के बीच है। 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स को सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है।
जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के तरीके
देश में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के पांच तरीके हैं। पेंशनभोगी इसे जीवन प्रमाण पोर्टल, पोस्ट पेमेंट बैंक, फेस ऑथेंटिकेशन, नामित अधिकारी के हस्ताक्षर और डोरस्टेप बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हैं। पेंशनर्स की सुविधा के अनुसार जीवन प्रमाणपत्र मैन्युअल या डिजिटल रूप से जमा किया जा सकता है। जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के तरीके ये हैं।
· जिस बैंक में पेंशन आती है, वहां लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
· 50 से अधिक पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिसों में