L&T Mutual Fund और इसके चार अधिकारियों ने एक पुराने मामले के निपटारे के लिए SEBI को 1.15 करोड़ रुपये चुकाए हैं। इनमें म्यूचुअल फंड कंपनी के पूर्व सीईओ कैलाश कुलकर्णी भी शामिल हैं। यह मामला सिक्योरिटीज के इंटर-स्कीम ट्रांसफर में नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़ा है। सेबी ने इस बारे में एक सेटलमेंट ऑर्डर 17 फरवरी को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2018 के दौरान एलएंडटी म्यूचुअल फंड में सिक्योरिटीज के इंटर-स्कीम ट्रांसफर की जांच की गई। इसमें यह पाया गया कि फंड हाउस इस मामले में हितों के टकराव से बचने में नाकाम रहा। साथ ही उसने इस मामले में यूनिटहोल्डर्स के हितों को भी सर्वोपरी नहीं रखा। HSBC Mutual Fund ने एलएंडटी म्यूचुअल फंड के ऑपरेशंस का अधिग्रहण पिछले साल कर लिया था।
