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L&T MF और इसके पूर्व एग्जिक्यूटिव्स को SEBI को चुकाने पड़े 1.15 करोड़ रुपये, जानिए क्या है पूरा मामला

L&T Mutual Fund और उसके चार अधिकारियों पर सिक्योरिटीज के इंटर-स्कीम ट्रांसफर में नियमों का पालन नहीं करने का आरोप था। उन्होंने म्यूचुअल फंड के ऑपरेशंस में भी यूनिट होल्डर्स के हितों को सर्वोपरी नहीं रखा था। पिछले साल HSBC MF एलएंडटी एमएफ के ऑपरेशंस का अधिग्रहण कर लिया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 20, 2023 पर 9:46 AM
L&T MF और इसके पूर्व एग्जिक्यूटिव्स को SEBI को चुकाने पड़े 1.15 करोड़ रुपये, जानिए क्या है पूरा मामला
सेबी ने इस बारे में एक सेटलमेंट ऑर्डर 17 फरवरी को जारी किया है।

L&T Mutual Fund और इसके चार अधिकारियों ने एक पुराने मामले के निपटारे के लिए SEBI को 1.15 करोड़ रुपये चुकाए हैं। इनमें म्यूचुअल फंड कंपनी के पूर्व सीईओ कैलाश कुलकर्णी भी शामिल हैं। यह मामला सिक्योरिटीज के इंटर-स्कीम ट्रांसफर में नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़ा है। सेबी ने इस बारे में एक सेटलमेंट ऑर्डर 17 फरवरी को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2018 के दौरान एलएंडटी म्यूचुअल फंड में सिक्योरिटीज के इंटर-स्कीम ट्रांसफर की जांच की गई। इसमें यह पाया गया कि फंड हाउस इस मामले में हितों के टकराव से बचने में नाकाम रहा। साथ ही उसने इस मामले में यूनिटहोल्डर्स के हितों को भी सर्वोपरी नहीं रखा। HSBC Mutual Fund ने एलएंडटी म्यूचुअल फंड के ऑपरेशंस का अधिग्रहण पिछले साल कर लिया था।

SEBI ने क्या कहा है?

सेबी ने कहा है, "... (L&T इनवेस्टमेंट मैनेजर्स) ऑफर डॉक्युमेंट्स में बताए गए इनवेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के मुताबिक बिजनेस और इनवेस्टमेंट करने और सिर्फ यूनिटहोल्डर्स के हित में इनवेस्टमेंट के फैसले करने में नाकाम रहे। वे इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जजमेंट लेने, सर्विस के हाई स्टैंडर्डर्स का पालन करने, ड्यू डिलिजेंस और प्रॉपर केयर लेने में भी असफल रहे।"

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