हफ्ते में 4 दिन करना होगा काम, 3 दिन मिलेगी छुट्टी- क्या 1 अक्टूबर से मोदी सरकार बदलेगी नियम?

1 अक्टूबर यानी अगले तीन दिन बाद से केंद्र की मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को लागू करेगी

अपडेटेड Sep 28, 2021 पर 12:35 PM

Labour Code Rules: 1 अक्टूबर यानी अगले तीन दिन बाद से केंद्र की मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को लागू करेगी? इस पर अभी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अगर ये नियम लागू होते हैं तो आपको हफ्ते में 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन छुट्टी मिलेगी। वहीं, ऑफिस के काम के घंटे 12 घंटे हो जाएंगे। हालांकि, लेबर मिनिस्ट्री इन नए नियमों को 1 अक्टूबर से लागू नहीं कर पाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके दो कारण हैं। पहला राज्यों की तैयारी न होना और दूसरा उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव।

श्रम कानून लागू होने से आएंगे ये बदलाव

हाथ में आने वाला वेतन घट जाएगा

श्रम कानून लागू होने से कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन घट जाएगा और कंपनियों को ऊंचे पीएफ दायित्व का बोझ उठाना पड़ेगा। नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन का स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। बेसिक सैलरी बढ़ने से PF और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें जानें वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है। अगर ऐसा होता है जो आपके घर आने वाली सैलरी घट जाएगी रिटायरमेंट पर मिलने वाला PF और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा।

4 दिन की हो जाएगी नौकरी

नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव है। हालांक, 12 घंटे काम करने पर आपको हफ्ते में 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन की छुट्टी मिलेगीष कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने की मनाही है। कर्मचारियों को हर पांच घंटे के बाद आधा घंटे का रेस्ट देना होगा।


संसद में हो चुका है पारित

संसद द्वारा इन चार संहिताओं को पारित किया जा चुका है, लेकिन केंद्र के अलावा राज्य सरकारों को भी इन संहिताओं, नियमों को अधिसूचित करना जरूरी है। उसके बाद ही ये नियम राज्यों में लागू हो पाएंगे। ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होने थे लेकिन राज्यों की तैयारी पूरी नहीं होने के कारण इन्हें टाल दिया गया।

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