अगले सात दिन में 30 जून तक PAN कार्ड को Aadhar से लिंक कराना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। यह आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234H के कारण हुआ है जिसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है। सरकार के द्वारा दी गई अंतिम तारीख तक अगर आप अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। यहां आपको बता रहे हैं कि आप कैसे आधार को पैन से लिंक करा सकते हैं
अगर कोई व्यक्ति अंतिम तारीख तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। यानी 30 जून के बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यानी जहां भी पैन की जरूरत होगी वहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। इसका असर सभी तरह के बैंकिंग लेनदेन, म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता खोलने, नया बैंक खाता खोलने पर पड़ेगा। बिना पैन के ये सारे काम आप नहीं कर पाएंगे। जानें कैसे कर सकते हैं लिंक
यूं करें PAN Card Aadhaar Card Link
- अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लिया है तो आर इस लिंक पर क्लिक करके अपना स्टेट्स चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in यानी अब नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं। नीचे की तरफ Link Aadhaar के विकल्प पर क्लिक करें।
- अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हैं तो आपको your PAN is linked to Aadhaar Number ये कंफर्मेशन दिखाई देगा।
- अगर आपने अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आपको इस लिंक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/homeपर क्लिक करना होगा। इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।
SMS से PAN Card Aadhaar Card Link
SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।