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अगले 7 दिन में पैन को करा लें आधार से लिंक, वरना हो जाएगा बेकार

अगले सात दिन में 30 जून तक PAN कार्ड को Aadhar से लिंक कराना है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 24, 2021 पर 4:15 PM
अगले 7 दिन में पैन को करा लें आधार से लिंक, वरना हो जाएगा बेकार

अगले सात दिन में 30 जून तक PAN कार्ड को Aadhar से लिंक कराना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। यह आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234H के कारण हुआ है जिसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है। सरकार के द्वारा दी गई अंतिम तारीख तक अगर आप अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। यहां आपको बता रहे हैं कि आप कैसे आधार को पैन से लिंक करा सकते हैं


हो जाएगा PAN निष्क्रिय

अगर कोई व्यक्ति अंतिम तारीख तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। यानी 30 जून के बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यानी जहां भी पैन की जरूरत होगी वहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। इसका असर सभी तरह के बैंकिंग लेनदेन, म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता खोलने, नया बैंक खाता खोलने पर पड़ेगा। बिना पैन के ये सारे काम आप नहीं कर पाएंगे। जानें कैसे कर सकते हैं लिंक

यूं करें PAN Card Aadhaar Card Link


- अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लिया है तो आर इस लिंक पर क्लिक करके अपना स्टेट्स चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in यानी अब नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं। नीचे की तरफ Link Aadhaar के विकल्प पर क्लिक करें।


- अपने स्टेट्स को देखने के लिए हाइपर लिंक Click here पर क्लिक करें। यहां आपको अपने आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स भरनी होंगी।


- अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हैं तो आपको your PAN is linked to Aadhaar Number ये कंफर्मेशन दिखाई देगा।

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