Rules Changing from 1st June 2023: 1 जून से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर

Rules Changing from 1st June 2023: 1 जून से आपके जीवन से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। सबसे पहले हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडर के दाम बदल जाएंगे। साथ ही PNG और CNG के दाम में भी बदलाव हो जाएगा। इन बदलावों का असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा

अपडेटेड May 30, 2023 पर 11:43 AM
1 जून से बदल जाएंगे ये नियम।

Rules Changing from 1st June 2023: 1 जून से आपके जीवन से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। सबसे पहले हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं। साथ ही PNG और CNG के दाम में भी बदलाव हो जाएगा। इन बदलावों का असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि 1 जून से क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं।

रसोई गैस, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में होगा बदलाव

हर महीने सरकार एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी के दाम तय करती है। अप्रैल और मई में सरकारी गैस कंपनियों ने लगातार 19 किलो वजन वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटाए थे। हालांकि, 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह देखा जाना बाकी है कि जून में सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव होगा या नहीं।


इलेक्ट्रिक टूव्हीलर हो जाएंगे महंगे

1 जून से इलेक्ट्रिक टूव्हीलर महंगे हो जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने 21 मई को एक नोटिफिकेशन जारी कर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर गाड़ियों के लिए सब्सिडी में कटौती की घोषणा की है। पहले यह सब्सिडी 15,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा थी, लेकिन अब इसे घटाकर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा कर दिया गया है। यही कारण है कि लोग एक्सपर्ट उम्मीद कर रहे हैं कि जून में एक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर खरीदने पर 25,000 से 30,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाएगा।

100 दिन 100 भुगतान अभियान जून से शुरू होगा

"100 दिन 100 पेमेंट" कैंपेन की शुरुआत 12 मई को हुई थी। ताकि, बैंक 100 दिनों के अंदर देश के हर एक जिले में प्रत्येक बैंक के टॉप अनक्लेमड डिपॉजिट का पता लगा सके। उनका निपटारा कर सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सिस्टम में लावारिस जमा के भार को कम करने और इन जमा पैसों को उनके सही मालिकों/दावेदारों को देने की पहल की है।

निर्यात से पहले कफ सिरप की होगी जांच

भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों को कफ सिरप के सैंपल की जांच कराने के लिए कहा है। सरकार ने निर्यात से पहले 1 जून से सिरप का टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। एक आधिकारिक बयान में विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने खुलासा किया कि खांसी की दवाई के निर्यातकों को प्रोडक्ट निर्यात करने से पहले एक सरकारी लैब में टेस्ट कराने होंगे। सही पाए जाने के बाद ही निर्यात कर पाएंगे।

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