LPG Cylinder Custom Duty: एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले लोगों को झटका लग सकता है। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी में भारी इजाफा कर दिया है। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर कस्टम ड्यूटी को 5 फीसदी से बढ़ाकर सीधा 15 फीसदी कर दिया है। इसके ऊपर अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) भी लगाया जाएगा। एलपीजी सिलेंडर के इंपोर्ट पर 15 फीसदी का एग्रीकल्चर सेस भी लगाया जाएगा। ये नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी।
क्या घरेलू LPG गैसे सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों पर पड़ेगा असर?
हालांकि, ये बेसिक कस्टम ड्यूटी लिक्वीफाइड प्रोपेन, लिक्वीफाइड ब्यूटेन और इन दोनों को मिश्रण पर नहीं लगेगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई करती है, उस पर असर नहीं होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम के नोटिफिकेश में यह बात कही गई है।
इन ग्राहकों को लिए ही कस्टम ड्यूटी रहेगी जीरो
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली घरेलू एलपीजी के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी जीरो रहेगी। घरेलू एलपीजी के अन्य आयातकों के लिए कस्टम ड्यूटी की दर 15% होगी। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से घरेलू उपभोक्ताओं को भी बढ़ती कीमत से सुरक्षा मिलेगी और साथ ही इंपोर्ट बिल भी कम होगा। भारत में रसोई गैस या एलपीजी के उत्पादन की कमी है और यह सऊदी अरब जैसे देशों से आयात पर निर्भर करता है।