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LTCG Tax Alert: स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या गोल्ड... कहां बचेंगे आपके पैसे? बजट 2027 से पहले जानें ये काम की बातें

LTCG Capital Gains Tax: स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या गोल्ड बेचने की सोच रहे हैं? तो ठहरिए, 12.5% की एकसमान LTCG टैक्स दर के बावजूद अलग-अलग एसेट्स पर होल्डिंग पीरियड, इंडेक्सेशन और STT के नियम आपके मुनाफे की गणित पूरी तरह बदल सकते हैं। वित्त मंत्री के हालिया बयान के बाद बजट 2027 से पहले कैपिटल गेन्स टैक्स में बड़ी राहत की उम्मीद जगी है। जानिए किस एसेट पर कितना कटेगा टैक्स और क्यों बिक्री से पहले पोस्ट-टैक्स रिटर्न का हिसाब लगाना आपके लिए बेहद जरूरी है

Abhishek Guptaअपडेटेड Oct 15, 2026 पर 1:48 PM
LTCG Tax Alert: स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या गोल्ड... कहां बचेंगे आपके पैसे? बजट 2027 से पहले जानें ये काम की बातें
बजट 2027 से पहले कैपिटल गेन्स टैक्स स्ट्रक्चर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है

LTCG Tax Rules: LTCG यानी लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर इस वक्त खूब चर्चा है। यह इस बात को सीधे तौर पर प्रभावित करता है कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या सोना बेचने पर निवेशकों के हाथ में आखिर कितना पैसा बचेगा। वैसे कई एसेट क्लासेज से होने वाले लॉन्ग-टर्म मुनाफे पर टैक्स की दर 12.5% है, लेकिन होल्डिंग अवधि, छूट की सीमा और इंडेक्सेशन का फायदा मिलने के नियम अलग-अलग हैं। ऐसे में पोस्ट-टैक्स रिटर्न की तुलना करते समय निवेशकों को इन अंतरों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) पर हितधारकों के विचार सुनने की इच्छा जताए जाने के बाद, बजट 2027 से पहले कैपिटल गेन्स टैक्स स्ट्रक्चर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। आइए आपको बताते हैं इस टैक्स का पूरा गणित।

स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर LTCG टैक्स

लिस्टेड इक्विटी शेयर और इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में अगर 12 महीने से अधिक समय के लिए निवेश रखा जाता है, तो उन्हें लॉन्ग-टर्म निवेश माना जाता है। एक वित्तीय वर्ष में ₹1.25 लाख से अधिक के कुल मुनाफे पर 12.5 फीसदी की दर से LTCG टैक्स, सरचार्ज और सेस को छोड़कर लगता है। अनलिस्टेड इक्विटी शेयरों के लिए योग्य होल्डिंग अवधि 24 महीने से अधिक है। इनके लॉन्ग-टर्म गेन्स पर बिना इंडेक्सेशन के 12.5 फीसदी टैक्स लगता है।

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