इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय अगर कोई गलती हो जाती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने ऐसे लोगों के लिए रिटर्न सुधार (Revised Return) और अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) दाखिल करने की सुविधा दी है, जिससे वे अपनी गलतियां सुधार सकते हैं और सही जानकारी जमा करा सकते हैं। यह प्रक्रिया टैक्सपेयर्स के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है।
इनकम टैक्स सुधार (Revised Return) क्या है?
यदि आपने अपना ITR सही समय पर (नियमित समय सीमा तक) भर दिया है, लेकिन कोई गलती रह गई तो आप इसे सुधार सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत आप सुधारित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आप अपनी आय, कटौतियां, छूट या व्यक्तिगत जानकारी में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। यह सुधार रिटर्न उस साल के लिए फाइल किया जाता है जिसकी रिटर्न आपने जमा की है।
अगर आपने अपनी रिटर्न पिछले कुछ वर्षों में कोई भी गलत रिपोर्ट की हो या रिटर्न जमा करना भूल गए हों तो आप आयकर विभाग के नियमों के अनुसार चार साल की अवधि के अंदर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस नियम को बजट 2022 में पेश किया गया था और 2025 से इसे और आसान बनाया गया है।
कैसे करें रिटर्न की सुधार या अपडेट?
1. सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाकर अपना लॉगिन करें।
2. रिटर्न फाइलिंग सेक्शन में जाकर "Revised Return" या "Updated Return" का विकल्प चुनें।
3. अपनी पुरानी रिटर्न से संबंधित जानकारी जैसे रसीद संख्या, तारीख आदि दर्ज करें।
4. आवश्यक सुधार करें और सब्मिट करें।
5. रिटर्न को ई-वैरिफाई करना जरूरी होता है, जो आप आधार OTP, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेटचर से कर सकते हैं।
सुधारित रिटर्न दाखिल करने के फायदे
गलत रिपोर्टिंग के कारण अगर आपको आयकर नोटिस आ रहा है या रिफंड में देरी हो रही है, तो सही ढंग से सुधारित रिटर्न दाखिल करने से आपकी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। साथ ही यह आपको अतिरिक्त टैक्स, पेनल्टी और कानूनी परेशानी से बचाता है।