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म्यूचुअल फंड अकाउंटहोल्डर्स 30 सितंबर तक कर पाएंगे नॉमिनी फाइल, सेबी ने बढ़ाई डेडलाइन

Mutaul Fund Deadline: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फंड के लिए नॉमिनी फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 कर दी है। पूंजी बाजार नियामक ने जून 2022 में म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए नॉमनी फाइल करना 31 मार्च 2023 तक अनिवार्य कर दिया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 29, 2023 पर 12:54 PM
म्यूचुअल फंड अकाउंटहोल्डर्स 30 सितंबर तक कर पाएंगे नॉमिनी फाइल, सेबी ने बढ़ाई डेडलाइन
म्यूचुअल फंड के लिए नॉमिनी फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 कर दी है।

Mutaul Fund Deadline: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फंड के लिए नॉमिनी फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 कर दी है। पूंजी बाजार नियामक ने जून 2022 में म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए नॉमनी फाइल करना 31 मार्च 2023 तक अनिवार्य कर दिया था। अगर निवेशक ऐसा नहीं करते तो उनका पोर्टफोलियो फ्रीज हो जाता। यानी, आप म्यूचुअल फंड बेच नहीं पाते। हालांकि, अब सेबी ने नॉमिनी फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है।

अभी हाल में डीमैट के लिए भी बढ़ाई डेडलाइन

सेबी ने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी फाइल करने की डेडलाइन भी बढ़ा दी है। अब नई डेडलाइन 30 सितंबर 2023 है। अभी तक ये डेलाइन 31 मार्च 2023 थी जिसे आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये फैसला म्यूचुअल फंड्स के लिए भी किया गया है। अभी म्यूचुअल फंड में नॉमिनी फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है।

अब ये है नई डेडलाइन

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