National Pension System: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में अकाउंट खोलने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब NPS के लिए अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाले पीओपी (POP) को सितंबर से कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। 1 सितंबर से लागू होने वाली इस योजना में PoP कम से कम 15 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये कमीशन ले सकेंगे। यह कमीशन पीओपी को तब मिलेगा, जब ग्राहक 'ऑल सिटीजन मॉडल' के तहत सीधे अपने अकाउंट से संबंधित संस्था को पैसा भेजने का विकल्प चुनते हैं।
निवेश राशि पर मिलेगा 0.20 फीसदी कमीशन
PFRDA से मिली जानकारी के मुताबिक, NPS के विस्तार के प्रयासों में सहयोग के लिए 1 सितंबर 2022 से एक निश्चित अवधि पर कमीशन देने का फैसला लिया गया है। पेंशन नियामक ने कहा कि NPS में योगदान के लिए सीधे बैंक अकाउंट से संबंधित एजेंसी को पैसा ट्रांसफर करना ई-एनपीएस की तरह है। इस पर कमीशन संबंधित पीओपी को दिया जाएगा। डायरेक्ट ट्रांसफर पर पीओपी को एक निश्चित अवधि पर मिलने वाला कमीशन 0.20 फीसदी होगा। यह कम से कम 15 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये होगा।
बता दें कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) ने कहा कि इस कदम से PoP को और बढ़ावा मिलेगा। वो NPS अकाउंट खोलने को लेकर काफी कोशिश करते हैं और अपने संसाधनों का इस्तेमाल भी करते हैं।
यह कमीशन ग्राहक से निश्चित अंतराल पर उनके निवेश वाली यूनिट की संख्या को कम करके लिया जाएगा। संबंधित एजेंसी को सीधे फंड ट्रांसफर करने की सुविधा को ग्राहकों पर फोकस किया गया है।