National Pension System: नागरिकों में रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बचत को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) बनाई गई थी। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) लंबी अवधि के लिए निवेश प्लान है। इसमें निवेश के ज़रिए आप रिटायरमेंट पर एक बड़ा फंड हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस स्कीम में निवेश करने वाले लोगों को आयकर विभाग की धारा 80 - CCD (1B) के तहत 50 हजार रुपये और इनकम टैक्स की धारा 80-C के तहत 1.5 लाख रुपये का बेनिफिट भी मिलता है। इस स्कीम को सब्सक्राइब करने के बाद अगर किसी निवेशक की मृत्यु होती है तो पैसे नॉमिनी को दे दिए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि तब क्या होगा अगर NPS अकाउंट होल्डर की मृत्यु किसी को नॉमिनी बनाए बिना हो जाती है। आइए जानते हैं इससे जुड़े नियम क्या कहते हैं।
