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New Buyback Rule: बायबैक पर टैक्स का नियम बदला, निवेशकों को राहत या झटका? जानिए एक्सपर्ट से

New Buyback Rule: बजट 2026 में बायबैक टैक्स का नियम बदल गया है। अब बायबैक पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और प्रमोटर्स पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ होगा। यह बदलाव निवेशकों के लिए राहत है या नई चुनौती, समझिए एक्सपर्ट की नजर से।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Feb 01, 2026 पर 5:52 PM
New Buyback Rule: बायबैक पर टैक्स का नियम बदला, निवेशकों को राहत या झटका? जानिए एक्सपर्ट से
बायबैक टैक्स उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो अपने ही शेयर बाजार से वापस खरीदती हैं।

New Buyback Rule: यूनियन बजट 2026 में निवेशकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा बायबैक टैक्स को लेकर रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि अब शेयर बायबैक से होने वाली आय को डिविडेंड नहीं, बल्कि कैपिटल गेन के तौर पर टैक्स किया जाएगा। यह नियम सभी तरह के शेयरधारकों पर लागू होगा।

प्रमोटर्स पर क्यों लगाया गया अतिरिक्त टैक्स

वित्त मंत्री ने यह भी साफ किया कि टैक्स आर्बिट्राज के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रमोटर्स पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। इसके तहत कॉरपोरेट प्रमोटर्स के लिए प्रभावी टैक्स रेट करीब 22% और नॉन-कॉरपोरेट प्रमोटर्स के लिए करीब 30% तक हो सकता है।

सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रमोटर्स टैक्स बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा बायबैक का सहारा न लें।

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