New Leave Policy: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मिलेगी 42 दिनों की छुट्टी, सरकार ने जारी की नई लीव पॉलिसी

New Leave Policy: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार कुछ समय पहले छुट्टियों की नई पॉलिसी लेकर आई है। छुट्टियों की नई पॉलिसी तहत सरकार की ओर से कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी देने का फैसला किया गया है

अपडेटेड Jun 28, 2023 पर 3:53 PM
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अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कुल 42 दिनों की छुट्टियां देने का फैसला किया गया है।

New Leave Policy: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार कुछ समय पहले छुट्टियों की नई पॉलिसी लेकर आई है। छुट्टियों की नई पॉलिसी तहत सरकार की ओर से कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी देने का फैसला किया गया है, लेकिन आइए आपको बताते हैं कि यह छुट्टी किन शर्तों पर दी जाएगी। इस पॉलिसी की घोषणा कुछ समय पहले हो चुकी है। यहां आपको बता रहे हैं कि आपक कैसे और कब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

सरकारी कर्मचारियों को इन शर्तों पर मिलेगी 42 दिन की छुट्टी

आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कुल 42 दिन की छुट्टियां देने का फैसला किया गया है। हालांकि, इसके लिए आपको यह जानना होगा कि ये छुट्टियां आपको कब और किन हालातों में दी जाएगी। अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अंगदान करता है तो उसे 42 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी की सर्विस मिलेगी। DOPT ने एक आधिकारिक ज्ञापन प्रकाशित कर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि अगर कोई कर्मचारी शरीर का कोई अंग दान करता है तो यह सबसे बड़ी सर्जरी मानी जाएगी। इसके लिए कर्मचारी को रिकवरी के लिए 42 दिन की छुट्टी दी जाएगी।


इतनी मिलती है Casual Leave

इसके अलावा, मौजूदा नियमों के अनुसार, किसी भी कैलेंडर ईयर में कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave) के तौर पर 30 छुट्टियां दी जाती हैं। वहीं किसी व्यक्ति की मदद करने और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंगदान को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को अधिकतम 42 दिन की स्पेशल छुट्टी दी जाएगी, इसके नियम भी तय कर दिए गए हैं।

अप्रैल में लागू हो चुके हैं ये नियम

आपको बता दें कि छुट्टी से जुड़ी नई नीति अप्रैल महीने से लागू हो चुकी है। डीओपीटी की ओर से दिए गए ज्ञापन में इन छुट्टियों की जानकारी दी गई है। यह आदेश सीसीएस (CCS) नियम के तहत सभी कर्मचारियों पर लागू है। हालांकि, इस नियम से कुछ कर्मचारियों को फायदा नहीं होगा। आपको बता दें कि ये नियम केवल कुछ कर्मचारियों के लिए हैं। जबकि रेलवे कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवा (All India Service) के कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

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