New PF withdrawal rule: EPF से पैसा निकालने के बदल गए हैं नियम, अगर निकाल रहे हैं पैसा, तो पहले चेक कर लें नियम

केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से पीएफ (PF) निकालने के नियम बदल दिये हैं। ये नए नियम 1अप्रैल 2023 से बदल जाएंगे। पैन लिंक नहीं होने पर EPF से पीएफ निकालते समय टीडीएस 30 फीसदी की जगह 20 फीसदी कटेगा। ये नियम नॉन लिंक्ड पैन वाले केस में लागू होगा

अपडेटेड Feb 04, 2023 पर 9:11 PM
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से पीएफ (PF) निकालने के नियम बदल दिये हैं।

केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से पीएफ (PF) निकालने के नियम बदल दिये हैं। ये नए नियम 1 अप्रैल 2023 से बदल जाएंगे। पैन लिंक नहीं होने पर EPF से पीएफ निकालते समय टीडीएस 30 फीसदी की जगह 20 फीसदी कटेगा। ये नियम नॉन लिंक्ड पैन वाले केस में लागू होगा। इसके अलावा अगर अपनी नौकरी के 5 साल पूरे बिना हुए ही ईपीएफ से पैसा निकालता है तो उस केस में निकाली गए पैसे पर टैक्स लगेगा। पीएफ में एक साल में 2.50 रुपये से अधिक के अंशदान पर टैक्स लगेगा।

बदल जाएंगे ये नियम

जिन अंशधारकों का पैन लिंक्ड नहीं है उन्हें टीडीएस पहले से कम चुकाना होगा। सरकार ने बजट में ये ऐलान किया है। अब ऐसे मामलों में पीएफ का पैसा निकालने पर 30 फीसदी की जगह 20 फीसदी टैक्स लगेगा।


यहां देना होगा टैक्स

अगर कोई व्यक्ति EPFO में अकाउंट खोलने के 5 साल के अंदर पीएफ से पैसा निकालता है तो उसे टीडीएस चुकाना होगा। अगर पीएफ से 50,000 रुपये से ज्यादा पैसा निकाला जाता है और पैन कार्ड लिंक्ड नहीं है तो 10 फीसदी टीडीएस देना होगा।

किन मामलों में निकाल सकते हैं PF का पैसा

PF अकाउंट में पैसा आंशिक या पूरा भी निकाला जा सकता है। हालांकि, इसके अपने नियम होते हैं कि आप कब और किन मामलों में कितना पैसा निकाल सकते हैं। जब कर्मचारी रिटायर होते हैं तो पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। जब कर्मचारी 2 महीने से अधिक समय से बेरोजगार होते हैं तो भी पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी, शादी, होम लोन की पेमेंट करने के लिए भी पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है।

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