Government Small Savings Schemes New Rules: अगर आपने भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी किसी सरकारी योजना में पैसा लगाया है तो यह खबर आपके लिए जानना जरूरी है। सरकार ने इन योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। अब अगर आप भी इनमें से किसी सरकारी योजना में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो बिना पैन और आधार कार्ड के आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे।
वित्त मंत्रालय ने जारी कर दिया है नोटिफिकेशन
इस बात की जानकारी वित्त मंत्रालय ने कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन जारी कर दी थी। इस नोटिफिकेशन में बताया गया था कि छोटी सरकारी बचत योजनाओं का इस्तेमाल केवाईसी के तौर पर किया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने कहा है कि निवेशकों को आगे कोई भी निवेश करने के लिए पहले आधार नंबर देना होगा। इसके अलावा लिमिट से ज्यादा निवेश करने के लिए पैन कार्ड दिखाना होगा। बिना पैन कार्ड के आप निवेश नहीं कर पाएंगे।
यदि आपके पास डाकघर बचत योजना के लिए खाता खोलते समय आधार नहीं दिया था, तो आपको आधार के लिए नामांकन पर्ची का प्रमाण जमा करना होगा। साथ ही निवेशक को छोटी बचत योजना में निवेश करने यानी खाता खोलने के 6 महीने के अंदर आधार नंबर देना होगा। आइए आपको बताते हैं कि अब से छोटी बचत योजना में खाता खोलने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी।
आपके पास आधार नंबर या आधार नामांकन पर्ची देनी होगी।
साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए।
पैन नंबर, अगर मौजूदा निवेशक 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा नहीं करते हैं, तो 1 अक्टूबर 2023 से उनका खाता प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।