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निर्मला सीतारमण ने दिया न्यू ईयर गिफ्ट, टैक्सपेयर्स के लिए कई डेडलाइन बढ़ाई गई

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए बिलेटेड/रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर, 2024 थी। इसे बढ़ाकर 15 जनवरी, 2025 कर दी गई है

Abhishek Anejaअपडेटेड Jan 02, 2025 पर 1:24 PM
निर्मला सीतारमण ने दिया न्यू ईयर गिफ्ट, टैक्सपेयर्स के लिए कई डेडलाइन बढ़ाई गई
कंपनी मामलों के मंत्रालय ने फॉर्म सीएसआर-2 फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू ईयर 2025 की शुरुआत से पहले टैक्सपेयर्स को तोहफे दिए हैं। दरअसल, वित्तमंत्री ने टैक्सपेयर्स के लिए कई डेडलाइन बढ़ाई है। इससे टैक्सपेयर्स को बेफिक्र होकर परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाने का पूरा वक्त मिला है। आइए जानते हैं कि निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए कौन-कौन सी डेडलाइन बढ़ाई हैं।

1. बिलेटेड/रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए बिलेटेड/रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर, 2024 थी। इसे बढ़ाकर 15 जनवरी, 2025 कर दी गई है।

2. डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम (DTSVS) 2024

इस स्कीम की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जनवरी, 2025 कर दी गई है। इससे टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स से जुड़े अपने विवाद के निपटारे के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। सरकार ने इनकम टैक्स से जुड़े विवाद के मामलों में कमी लाने के लिए यह स्कीम शुरू की है।

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