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UIDAI: अब बिना एड्रेस प्रूफ के आधार में बदलें अपना पता, UIDAI ने शुरू की नई 'Head of Family' सुविधा

UIDAI: UIDAI की नई 'Head of Family' सुविधा के जरिए अब आप बिना किसी निजी एड्रेस प्रूफ के, परिवार के मुखिया की सहमति और ₹50 शुल्क देकर आधार में अपना पता ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए मुखिया को 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी मंजूरी देनी अनिवार्य है, वरना आवेदन रद्द हो जाएगा।

Shradha Tulsyanअपडेटेड Apr 16, 2026 पर 2:48 PM
UIDAI: अब बिना एड्रेस प्रूफ के आधार में बदलें अपना पता, UIDAI ने शुरू की नई 'Head of Family' सुविधा

आज के समय में आधार कार्ड हमारे सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक बन चुका है। बैंक खाता खुलवाना हो या सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, आधार हर जगह अनिवार्य है। लेकिन कई बार लोगों को अपना पता अपडेट कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर तब जब उनके पास अपने नाम पर कोई वैध एड्रेस प्रूफ (जैसे बिजली बिल या रेंट एग्रीमेंट) न हो।

इसी समस्या को दूर करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक बेहद राहत भरी सुविधा शुरू की है। अब आप बिना किसी व्यक्तिगत दस्तावेज के भी अपने परिवार के मुखिया (Head of Family - HoF) की सहमति से आधार में अपना पता ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।

किन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?

यह सुविधा मुख्य रूप से उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो अपने परिवार के साथ रहते हैं लेकिन उनके पास खुद के नाम का कोई प्रमाण नहीं है। इसमें शामिल हैं:

* घर के बच्चे और छात्र।

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