रिटायरमेंट के बाद NPS कैसे करेगा आपकी मदद, 60 के बाद कभी नहीं होगी पैसे की दिक्कत

NPS: भारत में राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) रिटायरमेंट के लिए निवेश का एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। NPS रिटायमेंट के बाद आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अच्छा ऑप्शन देता है। अब ज्यादातर लोग इसमें निवेश कर रहे हैं

अपडेटेड Aug 07, 2023 पर 5:30 PM
एनपीएस में 60 साल की उम्र के बाद एक साथ पैसा और पेंशन दोनों मिलता है।

NPS: भारत में राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) रिटायरमेंट के लिए निवेश का एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। NPS रिटायमेंट के बाद आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अच्छा ऑप्शन देता है। अब ज्यादातर लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। एनपीएस इंडिया रिटायरमेंट के लिए एक वॉल्यूंटरी और लंबे समय का निवेश है। एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) और केंद्र सरकार चलाती है। यह एक सोशल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी निवेश कर सकते हैं। तो जानते हैं कि एनपीएस क्या है और यह कैसे काम करता है?

एनपीएस क्या है?

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक लंबे समय की निवेश योजना है। यह योजना रिटायमेंट के बाद नियमित आय को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। यह केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली अंशदायी पेंशन योजना है। एनपीएस में निवेश करने के बाद रिटायरमेंट के समय एक बड़ा रिटायरमेंट फंड मिलता है। साथ ही हर महीने पेंशन भी मिलती है।


5 हजार रुपये निवेश पर कितनी मिलेगी पेंशन?

अगर आपकी उम्र 30 साल है। आप एनपीएस खाते में हर महीने 5,000 रुपये का निवेश करते हैं और 30 सालों तक जारी रखते हैं। अगर आपको इस पर औसतन 10 फीसदी का रिटर्न मिलता है तो 60 साल की उम्र में आपके एनपीएस खाते में करीब 1.12 करोड़ रुपये होंगे। नियमों के तहत आपको 45 लाख रुपये मिलेंगे। साथ ही 45 हजार पेंशन भी दी जाएगी। आप रिटायरमेंट के समय इसमें से 60 फीसदी पैसा निकाल भी सकते हैं।

एनपीएस में खाता कौन खोल सकता है?

यह खाता आप अपने नाम से या अपने पार्टनर के नाम से खुलवा सकते हैं। एनपीएस में 60 साल की उम्र के बाद एक साथ पैसा और पेंशन दोनों मिलता है।

एनपीएस में कैसे निवेश करें?

एनपीएस में निवेश मासिक या सालाना किया जा सकता है। आप एनपीएस में 1000 रुपये प्रति माह से निवेश शुरू कर सकते हैं। जिसे 70 साल की उम्र तक चलाया जा सकता है। 60 साल के बाद 60 फीसदी पैसा निकाला जा सकता है।

निवेश पर टैक्स छूट का उठाएं फायदा?

नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करके आप सालाना 50,000 रुपये तक की एक्स्ट्रा छूट का फायदा उठा सकते हैं। आप इनकम टैक्स की धारा 80(C) के अलावा धारा 80CD(1B) के तहत एनपीएस में की गई सेविंग पर फायदा उठा सकते हैं।

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