नेशनल पेंशन सिस्टम के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं? जानिए क्या है तरीका

नेशनल पेंशन सिस्टम की लोकप्रियता पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है। कई सब्सक्राइबर्स एनपीएस के शिकायत निपटारे व्यवस्था के बारे में नहीं जानते हैं। एनपीएस सब्सक्राइबर्स को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने का भी मौका देता है

अपडेटेड Feb 13, 2024 पर 4:35 PM
अगर आप एनपीएस सब्सक्राइबर हैं तो आप सेंट्रल रिकॉर्ड-कीपिंग एजेंसी के सेंट्रल ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम (CGMS) के जरिए अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) पिछले सालों में रिटायरमेंट प्लानिंग के सबसे बेहतर प्रोडक्ट के रूप में सामने आया है। इसके फायदों, टैक्स बेनेफिट और दूसरे फीचर्स के बारे में निवेशकों के बीच जागरूकता बढ़ी है। लेकिन, इसके खिलाफ शिकायत करने के तरीकों के बारे में कई निवेशकों को जानकारी नहीं है। हालांकि, PFRDA ने शिकायत करने का एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बनाया है। यह पीएफआरडी रेगुलेशन, 2015 के तहत आता है। सब्सक्राइबर्स एनपीएस इकोसिस्टम, प्वाइंट ऑफ सर्विस, पेंशन फंड मैनेजर्स, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स आदि के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।

पीएफआरडीए शिकायत करने के प्रोसेस को प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहा है। वह एनपीएस ट्रस्ट की भूमिका और जिम्मेदारी भी बढ़ाना चाहता है। आइए जानते हैं कि अभी शिकायत करने का प्रोसेस क्या है।

ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं शिकायत


अगर आप एनपीएस सब्सक्राइबर हैं तो आप सेंट्रल रिकॉर्ड-कीपिंग एजेंसी के सेंट्रल ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम (CGMS) के जरिए अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। Protean, CAMS-NPS और केफिनटेक सेंट्र्ल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियां हैं। आप एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर 'अपनी शिकायत करें' लिंक के जरिए भी अपनी शिकायत कर सकते हैं।

ईमेल पर मिलेगी कार्रवाई की जानकारी

आपकी शिकायत इंटरमीडियरी, पेंशन फंड मैनेजर या दूसरी एनटीटी को भेज दी जाएगी। आपको शिकायत पर लिए गए एक्शन की जानकारी आपके ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। आप अपने सीआरए सीजीएम पोर्टल पर भी अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं। इसके लिए आपको उस टोकन नंबर का इस्तेमाल करना होगा जो शिकायत रजिस्टर कराने के वक्त आपको मिला होगा।

एनपीएस ट्रस्ट में शिकायत का विकल्प

अगर आप पेंशन फंड मैनेजर्स, प्वाइंट्स ऑफ प्रजेंस या दूसरी इंटमीडियरी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप एनपीएस ट्रस्ट के पास जा सकते हैं। आप अपने सीआरए के सीजीएमएस पोर्टल के जरिए भी अपनी बात रख सकते हैं। एनपीएस ट्रस्ट में अपनी शिकायत करने के बाद 30 दिन में आपकी शिकायत का निपटारा हो जाना चाहिए। आप एनपीएस ट्रस्ट को ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए grievances@npstrust.org.in आईडी पर आपको शिकायत भेजनी होगी। आप एनपीएस ट्रस्ट में ग्रिवांस रिड्रेसल ऑफिसर से भी संपर्क कर सकते हैं।

ओम्बड्समैन को भी भेज सकते हैं शिकायत

अगर आप एनपीएस ट्रस्ट में अपनी शिकायत के निपटारे से संतुष्ट नहीं है या आपको शिकायत करने के 30 दिन के अंदर जवाब नहीं मिलता है तो आप पीएफआरडीए की तरफ से नियुक्त ओम्बड्समैन का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आप इस बारे में दिल्ली स्थिति ओम्बड्समैन ऑफिस को लिख सकते हैं या ombudsman@pfrda.org.in पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं।

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