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NPS Withdrawal: क्या 60 की उम्र के बाद पूरा NPS फंड निकाला जा सकता है? CA बलवंत जैन से समझिए

NPS Withdrawal: PFRDA के नए एग्जिट नियमों के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने पर अगर आपका NPS कॉर्पस ₹8 लाख या उससे कम है, तो आप पूरा 100% फंड एकमुश्त निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा करने पर आपको इनकम टैक्स से बड़ा झटका लग सकता है। सीए बलवंत जैन से समझिए पूरा हिसाब-किताब

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Sep 28, 2026 पर 10:13 AM
NPS Withdrawal: क्या 60 की उम्र के बाद पूरा NPS फंड निकाला जा सकता है? CA बलवंत जैन से समझिए
जून 2025 में PFRDA ने एनपीएस टियर-1 अकाउंट से बाहर निकलने और एकमुश्त निकासी नियमों में बदलाव किया था

NPS Tax Rules: नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबरों के लिए पेंशन रेगुलेटर PFRDA द्वारा जारी किए गए नए एग्जिट नियम राहत तो देते हैं, लेकिन टैक्स के मोर्चे पर एक बड़ा तकनीकी पेंच खड़ा करते हैं। अगर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर आपका कुल एनपीएस कॉर्पस ₹8 लाख या उससे कम है, तो PFRDA आपको पूरा 100% फंड एकमुश्त निकालने की अनुमति देता है।

ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह पूरा 100% पैसा टैक्स-फ्री होगा? टैक्स एवं पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट सीए बलवंत जैन के अनुसार, PFRDA के नियमों और इनकम टैक्स एक्ट के बीच अंतर के कारण 100% निकासी करने वाले सब्सक्राइबर्स को 40% हिस्से पर टैक्स देना पड़ सकता है।

आइए समझते हैं कि PFRDA और इनकम टैक्स कानून क्या कहते हैं और सीए बलवंत जैन की इस पर क्या सलाह है।

PFRDA के नए एग्जिट नियम: किस कॉर्पस पर कितनी निकासी?

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