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NPS New Rules: पेंशनधारकों के लिए 1 दिसंबर से बदल जाएंगे NPS के नियम! PFRDA ने जारी किए ये सख्त निर्देश

NPS New Rules: पेंशन नियामक PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 1 दिसंबर से लागू होगा। नए नियमों के तहत अब हर स्कीम के नाम में 'NPS' और यूनिक पहचान अनिवार्य होगी, वहीं विज्ञापनों में रिस्क लेवल और कैटेगरी स्पष्ट लिखनी होगी। इसके अलावा सभी PoP प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइबर्स को सभी पेंशन फंड्स के विकल्प दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। निवेश से जुड़े इस बड़े बदलाव का पूरा अपडेट जानिए

Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Nov 04, 2026 पर 1:29 PM
NPS New Rules: पेंशनधारकों के लिए 1 दिसंबर से बदल जाएंगे NPS के नियम! PFRDA ने जारी किए ये सख्त निर्देश
सब्सक्राइबर्स के लिए पेंशन फंड और स्कीमों का चयन करना बेहद आसान हो जाएगा

NPS New Rules: नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ी खबर है। पेंशन फंड नियामक PFRDA ने NPS स्कीमों के नामकरण और उन्हें विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दिखाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नियामक द्वारा 2 नवंबर को जारी सर्कुलर के अनुसार, ये नए दिशानिर्देश 1 दिसंबर 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे।

इस नए फैसले से एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए पेंशन फंड और स्कीमों का चयन करना बेहद पारदर्शी, आसान और स्पष्ट हो जाएगा।

1. अब कैसे लिखे जाएंगे NPS स्कीमों के नाम?

PFRDA ने 'मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क' (MSF) के तहत स्कीमों का नाम तय करने के लिए एक सख्त और पारदर्शी फॉर्मेट अनिवार्य कर दिया है:

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