इस फाइनेंशियल ईयर (2022-23) के लिए टैक्स-सेविंग्स करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। अगर आपने अब तक टैक्स-सेविंग्स नहीं की है तो अब देर नहीं करें। इनकम टैक्स एक्ट के कई सेक्शन में टैक्स सेविंग्स का प्रावधान है। आप इनका फायदा उठा सकते हैं। टैक्सपेयर्स सबसे ज्यादा सेक्शन 80सी का इस्तेमाल करते हैं। इसके तहत एक फाइनेंशियल ईयर में करीब एक दर्जन इनवेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश कर 1.5 लाख रुपये तक डिडक्शंस का दावा किया जा सकता है। इसमें से एक NPS है। इसमें रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ आपको टैक्स-बेनेफिट का मौका मिलता है।