NPS New Rule: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पैसा निकालने के नियम 1 जनवरी 2023 से बदलने वाले हैं। दरअसल, सरकार ने ग्राहकों के लिए पार्शियल विड्रॉल (Partial Withdrawal) के नियम बदले हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए (PFRDA) ने पार्शियल विड्रॉल को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। ये नियम केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों पर लागू होगा।
ये हैं NPS में पार्शियल विड्रॉल के नए नियम
NPS में कम से कम 3 साल के लिए निवेश होना जरूरी है। सब्सक्राइबर अपने कुल योगदान का 25 फीसदी की विड्रा कर सकता है। पूरे पीरियड में सिर्फ तीन बार ही विड्रा कर सकते हैं। पार्शियल विड्राल कुछ अहम वजह से ही कर पाएंगे। PFRDA के मुताबिक सरकारी सेक्टर के सभी ग्राहकों को पार्शियल विड्रॉल के लिए एप्लिकेशन नोडल ऑफिसर के पास जमा करना होगा।
कोरोना के समय दी गई थी ढ़ील
सेल्फ डेक्लरेशन से पार्शियल विड्रॉल के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट को मान लिया जाता था। PFRDA ने कोरोना महामारी के समय जनवरी 2021 में एनपीएस ग्राहकों को सेल्फ डेक्लरेशन के जरिये पार्शियल विड्रॉल के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन की इजाजत दी थी। उस समय कहा गया था कि कोविड महामारी से निपटने के लिए छूट के तौर पर सेल्फ डिकलेरेशन के माध्यम से कुछ पैसा निकालने की इजाजत दी थी।
पीएफआरडीए ने कुछ दिन पहले जारी किया सर्कुलर
पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने 23 दिसंबर 2022 को जारी एक सर्कुलर में कहा है कि कोरोना महामारी से जुड़े नियमों खत्म होने और लॉकडाउन के नियमों में छूट के साथ यह तय किया गया है कि सभी सरकारी सेक्टर के ग्राहक जिसमें केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकाय (Autonomous Bodies) शामिल हैं, उन्हें पार्शियल विड्राअल के लिए अपने नोडल ऑफिसर के पास फॉर्म जमा करने होंगे।