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GST on old gold jewellery: पुराने गहने बेचते समय GST का चक्कर? जानें कब देना होगा टैक्स, कैसे मिलेगी छूट

GST on old gold jewellery: सोने के पुराने गहने बेचने पर GST देना है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कौन और कैसे बेच रहा है। इस मामले में आम जनता और गोल्ड डीलर के लिए नियम अलग हैं। जानिए पूरा कानून और रिवर्स चार्ज का खेल।

अपडेटेड Sep 25, 2025 पर 2:40 PM
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GST on old gold jewellery: अगर कोई आम व्यक्ति अपना पुराना गहना किसी ज्वैलर को बेचता है, तो उस पर कोई GST नहीं लगता।

GST on old gold jewellery: सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। ऐसे में बहुत से लोग अपने पुराने गहने बेचकर अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं। लेकिन जब ज्वैलर को गहने बेचने की बात आती है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है- क्या पुराने सोने को बेचने पर GST देना पड़ता है? जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि बेचने वाला कौन है।

नए सोने पर GST कैसे लगता है?

जब आप नया सोने का गहना खरीदते हैं, तो उस पर 3% GST देना पड़ता है। यह टैक्स 22 कैरेट और 24 कैरेट दोनों तरह के सोने पर लागू होता है। लेकिन जब बात पुराने गहनों की बिक्री की आती है, तो GST के नियम बदल जाते हैं।


पुराने गहनों की बिक्री पर GST

पुराने गहनों को बेचने के मामले में GST के अलग-अलग नियम हैं। यहां GST लगेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि गहने बेच कौन रहा है।

  • अगर कोई आम व्यक्ति अपना पुराना गहना किसी ज्वैलर को बेचता है, तो उस पर कोई GST नहीं लगता।
  • अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर या अनरजिस्टर्ड गोल्ड सेलर गहना बेचता है, तो उस पर GST लगता है।
  • जब ज्वैलर उस पुराने गहने को फिर से बेचता है, तो उस पर 3% GST लागू होता है।

 सोने का लेटेस्ट रेट जानें सोने की कीमतें हर दिन बदलती रहती हैं। दुकान पर जाने से पहले अपने शहर में 22K और 24K सोने की दर जरूर चेक करें। इससे आप ज्यादा भुगतान करने से बच जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि सोने का भाव ज्यादा बढ़ सकता है, तो आप जौहरी से बात करके कुछ एडवांस दे सकते हैं। फिर तय दिन पर गहने खरीद सकते हैं।

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) क्या है?

GST लागू होने के शुरुआती दौर में, जुलाई 2017 में सरकार ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) को लेकर स्पष्टीकरण दिया था। आम तौर पर टैक्स भरने की जिम्मेदारी विक्रेता की होती है, लेकिन RCM के तहत यह जिम्मेदारी खरीदार पर आ जाती है।

कानून क्या कहता है?

CGST Act, 2017 की धारा 9(4) के मुताबिक, अगर कोई अनरजिस्टर्ड विक्रेता किसी रजिस्टर्ड खरीदार को सामान बेचता है, तो खरीदार को GST रिवर्स चार्ज के तहत भरना पड़ता है।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण छूट है। सरकार ने साफ कहा था कि अगर कोई आम व्यक्ति, जो सोने की खरीद-फरोख्त के बिजनेस में नहीं है, अपना पुराना गहना बेच रहा है, तो यह GST के तहत 'सप्लाई' नहीं माना जाएगा। इसलिए उस पर GST नहीं लगेगा।

बेचने वाला अनरजिस्टर्ड गोल्ड डीलर हो तो?

यहां मामला बदल जाता है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड गोल्ड डीलर अपना सोना किसी रजिस्टर्ड ज्वैलर को बेचता है, तो उस पर GST लागू होगा। इस स्थिति में GST की जिम्मेदारी ज्वैलर की होगी, जिसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स चुकाना पड़ेगा। लेकिन, अगर कोई आम व्यक्ति गहना बेच रहा है, तो उसे बिल्कुल भी GST की चिंता नहीं करनी चाहिए।

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