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पास में बचे रह गए 2000 रुपये के नोट, अभी भी मौका; यहां हो जाएंगे डिपॉजिट-एक्सचेंज

RBI ने नागरिकों को 2000 रुपये के नोट बैंक में जमा करने या फिर इन्हें अन्य मूल्यवर्ग के नोटों से बदलने के लिए 30 सितंबर 2023 तक का वक्त दिया था। यह सुनिश्चित करते हुए कि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहें, RBI ने उन्हें जमा करने या बदलने के लिए एक नए सिस्टम की भी घोषणा की थी। बाद में इस डेडलाइन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया गया

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Oct 08, 2023 पर 1:11 PM
पास में बचे रह गए 2000 रुपये के नोट, अभी भी मौका; यहां हो जाएंगे डिपॉजिट-एक्सचेंज
नवंबर 2016 में सरकार ने 500 रुपये के पुराने नोटों और 1000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया था।

देश से 2000 रुपये के नोट अ​लविदा हो गए हैं। इन्हें नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी (Demonetisation) के बाद लाया गया था। लेकिन अब ये चलन से बाहर हो गए हैं और इन्हें बैंक में जमा करने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर भी गुजर चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने कहा है कि 19 मई, 2023 तक 2,000 रुपये के 3.56 लाख करोड़ रुपये के नोट सर्कुलेशन में थे। इनमें से 3.43 लाख करोड़ रुपये के नोट सिस्टम में वापस आ गए हैं। लेकिन 12,000 करोड़ रुपये के नोट अब भी वापस नहीं आए हैं। इसका मतलब ये अभी भी मार्केट में हैं। अगर आपके पास अभी भी 2000 रुपये के नोट रह गए हैं तो परेशान न हों। इन्हें बदलने/जमा करने का मौका अभी भी है।

6 अक्टूबर को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा के बाद दास ने कहा कि अगर कोई 2000 रुपये के नोट 7 अक्टूबर की डेडलाइन तक जमा नहीं कर पाया है तो वह 8 अक्टूबर से इन्हें 19 RBI ऑफिस में जमा कर सकता है या अन्य मूल्यवर्ग के नोटों से बदल सकता है। यह सुविधा केंद्रीय बैंक का अगला आदेश आने तक जारी रहेगी। दास के मुताबिक, सर्कुलेशन में मौजूद 2000 रुपये के कुल नोटों में से 87 प्रतिशत नोट, बैंकों में जमा के रूप में वापस आए हैं। शेष को अन्य मूल्यवर्ग के नोटों से बदला गया है।

20000 रुपये लिमिट का रखें ध्यान

नोटों को जमा करके, उतना ही अमाउंट बैंक खाते में क्रेडिट कराया जा सकता है। ध्यान रहे कि एक बार में 20000 रुपये अमाउंट तक के ही नोट डिपॉजिट/एक्सचेंज हो सकते हैं। नोटों के एक्सचेंज/डिपॉजिट के दौरान वैलिड आईडी प्रूफ मांगा जा सकता है। अदालतें, लॉ इनफोर्समेंट एजेंसियां, सरकारी विभाग या इन्वेस्टिगेशन प्रोसिडिंग्स/इनफोर्समेंट में शामिल कोई अन्य पब्लिक अथॉरिटी, जब भी जरूरी हो, बिना किसी लिमिट के 19 RBI इश्यू ऑफिस में 2000 रुपये के बैंकनोट डिपॉजिट/एक्सचेंज कर सकते हैं।

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