सशस्त्र बलों में 'वन रैंक वन पेंशन' (OROP) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा बलों में वन रैंक वन पेंशन योजना शुरू करने के तरीके को बरकरार रखा है। अपने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें OROP के अपनाए गए नियमों में कोई भी संवैधानिक खामी नहीं दिखी। इस कारण वहे केंद्र सरकार के तरीके को बरकरार रखती है। कोर्ट ने कहा कि समान रैंक वाले पेंशनभोगियों को समान पेंशन दी जानी चाहिए।
