आज के इस बढ़ते डिजिटल युग में हर काम डिजिटल तरीके से होने लगा है। और इस प्रक्रिया में समय की भी बचत होती है। जब से Employees Provident Fund Organisation (EPFO) ने PF का पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन को अनिवार्य कर दिया है। तब से यह काफी आसान हो गया है। पहले PF का पैसा निकालने में लंबा समय लगता था। अब यह काफी सरल हो गया है। ऑनलाइन EPF ट्रांसफर की सुविधा वर्ष 2014 से शुरू हुई है।
कुछ विशेष परिस्थितियों में EPFO का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप दो महीने से अधिक समय तक बेरोजगार हैं तो आप पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप जॉब स्विच करते समय भी पूरा पैसा निकाल सकते हैं। अगर कोई उपभोक्ता एक महीने से बेरोजगार है तो वो अपने PF का 75 फीसदी हिस्सा निकाल सकता है। वहीं मकान वनवाने, शिक्षा के लिए, जमीन खरीदी, शादी –विवाह के लिए PF का 50 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं।
PF निकालने के लिए ग्राहक के पास UAN नंबर होना जरूरी है। ये नंबर आपको कंपनी मुहैया कराती है।
ऑनलाइन PF निकालने का प्रॉसेस
EPFO की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ में जाना होगा। इसके बाद आपको अपना Universal Account Number (UAN) नंबर और पासवर्ड डालकर लॉंगिन करना होगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हों तो फिर से इसे जेनरेट किया जा सकता है। इसके लिए आपके UAN अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आने के बाद दोबारा बन जाएगा।
-अब आपको KYC की सारी डिटेल चेक कर लें। यहां आपको देखना है कि आपका UAN नंबर आधार कार्ड से जुड़ा है या नहीं। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पूरी जानकारी चेक करें।
- UAN के डैश बोर्ड पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको Online services का ऑप्शन दिखेगा। इसमें क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप मेन्यु खुलेगा। इसमें क्लेम (Claim) का ऑप्शन दिखएगा। इस पर क्लिक करें। अपने क्लेम फॉर्म को सब्मिट करने के लिए Proceed For Online Claim पर क्लिक करना होगा।
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