Pan-Aadhar Linking: साल 2026 में पैन को आधार से कर सकते हैं लिंक? जानिये नियम
PAN–Aadhaar Link Last Date: नया साल 2026 शुरू होते ही बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या PAN और Aadhaar को लिंक करने की आखिरी तारीख फिर से बढ़ा दी गई है? ऐसा सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि पहले सरकार कई बार इस डेडलाइन को आगे बढ़ा चुकी है
PAN–Aadhaar Link Last Date: नया साल 2026 शुरू होते ही बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या PAN और Aadhaar को लिंक करने की आखिरी तारीख फिर से बढ़ा दी गई है?
PAN–Aadhaar Link Last Date: नया साल 2026 शुरू होते ही बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या PAN और Aadhaar को लिंक करने की आखिरी तारीख फिर से बढ़ा दी गई है? ऐसा सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि पहले सरकार कई बार इस डेडलाइन को आगे बढ़ा चुकी है। लेकिन अभी की स्थिति साफ है। सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 31 दिसंबर 2025 के बाद कोई नई राहत या एक्सटेंशन का ऐलान नहीं किया गया है। यानी अगर आपने तय तारीख तक PAN–Aadhaar लिंक नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN इनऑपरेटिव माना जा सकता है।
PAN इनऑपरेटिव होने का मतलब क्या है?
अगर आपका PAN इनऑपरेटिव हो गया है, तो आप कई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे। जैसे इनकम
टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा।
नया बैंक या डीमैट अकाउंट नहीं खुल पाएगा।
बड़े पैसों के ट्रांजेक्शन में दिक्कत आएगी।
निवेश, लोन या प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने में PAN इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
क्या अब भी PAN–Aadhaar लिंक कर सकते हैं?
हां, अच्छी खबर यह है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद भी PAN–Aadhaar लिंक किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको लेट फीस यानी जुर्माना देना होगा।
जैसे ही आप जुर्माना भरकर लिंकिंग पूरी करते हैं, आपका PAN दोबारा एक्टिव हो सकता है। इसमें कुछ दिन लग सकते हैं। जब तक PAN फिर से एक्टिव नहीं होता, तब तक ऊपर बताई गई सभी दिक्कतें बनी रहेंगी।
लेट लिंकिंग पर कितना जुर्माना लगेगा?
सरकार ने नियम बनाए हैं कि तय तारीख के बाद लिंक करने पर फाइनेंशियल पेनल्टी देनी होगी। जो लोग डेडलाइन मिस कर चुके हैं, उन्हें लिंकिंग के समय यह फीस भरनी पड़ेगी। साथ ही जिस समय PAN इनऑपरेटिव रहा, उस दौरान किए गए टैक्स या बैंक से जुड़े कामों में देरी या रिजेक्शन भी हो सकता है।
किन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी?
नौकरीपेशा लोग, जिन्हें TDS और ITR के लिए PAN चाहिए।
बिजनेस करने वाले और फ्रीलांसर।
शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले।
टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे लोग।
इनके लिए PAN को जल्दी से दोबारा एक्टिव कराना बहुत जरूरी है।
क्या किसी को छूट भी मिलती है?
कुछ लोगों को इस नियम से छूट मिल सकती है, जैसे–
NRI यानी विदेश में रहने वाले भारतीय
सीनियर सिटीजन
Aadhaar कानून के तहत छूट पाने वाले लोग
लेकिन यह छूट सभी पर लागू नहीं होती। इसलिए बिना जांचे खुद को छूट के दायरे में मानना सही नहीं है।
अब क्या करें?
अगर आपने पहले ही PAN–Aadhaar लिंक कर लिया है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डेडलाइन चूक गए हैं, तो जितनी जल्दी हो सके लिंकिंग कराएं, जुर्माना भरें और PAN को फिर से एक्टिव कराएं। जब तक सरकार की ओर से कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक यही मानकर चलें कि डेडलाइन खत्म हो चुकी है और देरी हो चुकी है।